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नो हेलमेट, नो फ्यूल: बहराइच में नई योजना लागू, 26 जनवरी से सख्ती

नो हेलमेट, नो फ्यूल: बहराइच में नई योजना लागू, 26 जनवरी से सख्ती

संवाददाता पंकज कुमार शुक्ला

बहराइच जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए “नो हेलमेट, नो फ्यूल” अभियान लागू करने का फैसला किया है। यह योजना 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। इस अभियान के तहत, जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।

इस योजना को लागू करने का निर्णय जिला सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 201 के तहत लिया गया है। इसके तहत सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे हेलमेट के बिना किसी को भी पेट्रोल न दें। आदेश के अनुसार, पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए जागरूक किया गया है।

योजना के प्रचार-प्रसार के लिए जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग मांगा है। इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। प्रशासन ने इस आदेश का व्यापक प्रचार करने के लिए स्थानीय मीडिया, समाचार पत्र और डिजिटल माध्यमों का उपयोग करने की भी योजना बनाई है।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और हेलमेट के महत्व को समझाना है। आंकड़ों के अनुसार, हेलमेट न पहनने के कारण गंभीर चोटों और मृत्यु दर में वृद्धि होती है। जिला प्रशासन का मानना है कि इस सख्ती से लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी और दुर्घटनाओं को कम किया जा सकेगा।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान में सहयोग करें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। “नो हेलमेट, नो फ्यूल” योजना को सफल बनाने के लिए हर नागरिक का सहयोग महत्वपूर्ण होगा।

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