सवांददाता ब्यूरो चीफ रमाकांत झंवर बीकानेर श्रीडूंगरगढ़
कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय और निजी शिक्षण संस्थानों को शिविरा पंचाग के अनुसार 25दिसम्बर से 5जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था तो वहीं निजी विधालयों के खुलने की शिकायत शुक्रवार को शिक्षा विभाग को प्राप्त हुई है। ऐसे में विभाग ने सख्ती दिखाते हुए एक आदेश जारी करके ऐसे स्कूलों पर कठोर कार्यवाही का आदेश दिया है। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शीतकालीन अवकाश के दौरान राज्य में किसी भी विद्यालय का संचालन न किया जाये। उन्होंने कहा कि विभाग के संज्ञान में आया है कि कतिपय स्थानों पर निजी विद्यालय प्रबन्धन द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए शीतकालीन अवकाश के दौरान विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है,जो कि अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः शीतकालीन अवकाश की इस अवधि के दौरान किसी विद्यालय को संचालित होना पाये जाने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। सीबीईओ ओमप्रकाश प्रजापत ने कहा कि निदेशक के निर्देशानुसार शीतकालीन अवकाश के दौरान किसी अधिकारी के क्षेत्र में विद्यालय संचालित किये जाना पाये जाने पर विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानते हुए संबंधित अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लायी जायेगी


















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