रजनीश शुक्ला
13/12/ 2024
(संवाददाता) सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
“दो किशोरियों से छेड़खानी में तीन भाइयों को 3 साल की सजा“।
सत्यार्थ न्यूज़ सुलतानपुर:
छेड़छाड़ में तीन भाइयों को तीन साल की सजा
सुलतानपुर में चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में, तीन भाइयों को दो किशोरियों से छेड़छाड़, मारपीट और हत्या की धमकी देने के लिए तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। दोषियों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया…
सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व दो किशोरियों से छेड़छाड़ कर अपमानित करने, मारपीट तथा हत्या की धमकी देने के दोषी तीन सगे भाइयों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर कुल 30 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया गया है। समस्त धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है। एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि 27 अगस्त 2019 को आरोपी शोभीपुर निवासी अच्छेराम, संजय तिवारी और अनिल तिवारी पुत्रगण माताफेर ने एक घर की दो किशोरियों छेड़छाड़ किया तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जिसमें आरोपियों को सजा सुनाई।
सुलतानपुर के चांदा थाना क्षेत्र में तीन भाइयों को दो किशोरियों से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी ठहराया गया। पॉक्सो कोर्ट ने उन्हें तीन साल की जेल की सजा सुनाई और 30,000 रुपए का अर्थदंड भी जमा करने केआदेश दिए।
सुलतानपुर। चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच साल पूर्व दो किशोरियों से छेड़छाड़ कर अपमानित करने, मारपीट तथा हत्या की धमकी देने के दोषी तीन सगे भाइयों को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को तीन साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों पर कुल 30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है। समस्त धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया गया है। एडीजीसी सीएल द्विवेदी ने बताया कि 27 अगस्त 2019 को आरोपी शोभीपुर निवासी अच्छेराम, संजय तिवारी और अनिल तिवारी पुत्रगण माताफेर ने एक घर की दो किशोरियों से छेड़छाड़ की तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जिसमें आरोपियों को सजा सुनाई गई।