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प्राइवेट कार पर अवैध लाल-नीली-सफ़ेद बत्ती लगाने पर कार्रवाई

रिपोर्टर देवीनाथ लोखंडे

जिला बैतूल

प्राइवेट कार पर अवैध लाल-नीली-सफ़ेद बत्ती लगाने पर कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री निश्चल झारिया द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे वाहन चालकों पर सख़्त कार्रवाई के निर्देशों के पालन में, यातायात प्रभारी श्री गजेंद्र केन द्वारा उपलब्ध बल और पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स लेकर अवैध रूप से सवारी वाहनों का संचालन करने वाले ऑटो/टैक्सी चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

वाहन चेकिंग कार्रवाई के दौरान एक प्राइवेट कार चालक को अवैध रूप से पुलिस की लाल-नीली-सफ़ेद बत्ती का उपयोग करते हुए पाया गया। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन चालक से बत्ती को जप्त कर लिया गया और केंद्रीय मोटर वाहन नियम की धारा 108 के तहत ₹3000 का शमन शुल्क वसूला गया।

इसके अतिरिक्त, बिना परमिट के ऑटो में सवारियों का परिवहन करने और सवारियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतों पर यातायात पुलिस बैतूल ने 25 ऑटो की चेकिंग की। जांच के उपरांत उन्हें अग्रिम कार्रवाई हेतु थाने पर खड़ा कराया गया।

जारीकर्ता:
यातायात पुलिस, बैतूल

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