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नवीन कानून शुभारंभ उत्सव में जनप्रतिनिधि,कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक,गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता,मीडिया,छात्र-छात्राओं सहित सभी वर्ग के लोग हुए शामिल…

नवीन कानून शुभारंभ उत्सव में जनप्रतिनिधि,कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक,गणमान्य नागरिक, अधिवक्ता,मीडिया,छात्र-छात्राओं सहित सभी वर्ग के लोग हुए शामिल…

एक जुलाई से लागू हो रहा है भारत का 3 नया कानून

समाज को व्यवस्थित रखने के लिए पारदर्शी-जवाबदेही कानून जरूरी : कलेक्टर श्रीमती मंडावी

आज की परिवेश में कानून व्यवस्था में बदलाव महत्वपूर्ण : एसपी श्रीमती भावना गुप्ता

नए कानून से मिलेगा त्वरित न्याय,अब दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं : अधिवक्तागण

संवाददाता सूरज यादव

गौरेला पेंड्रा मरवाही,1 जुलाई 2024/भारत का तीन नया कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज 1 जुलाई से लागू हो रहा है।जिला प्रशासन और जिला पुलिस के सौजन्य से गुरुकुल खेल परिसर के जिमनास्टिक हाल में आयोजित नवीन कानून शुभारंभ उत्सव में अनेक जनप्रतिनिधि,कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक,गणमान्य नागरिक,मीडिया एवम छात्र-छात्राओं सहित सभी वर्ग के लोग शामिल हुए।कार्यक्रम में कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने कहा कि 160 साल बाद पुराने कानून में संशोधन हुए हैं।आजादी के पूर्व के कानूनों में संशोधन कर 3 नए कानूनों को अब नए नामों से जानेंगे। समाज को व्यवस्थित रखने के लिए पारदर्शी और जवाबदेही कानून जरूरी है।इसका उद्देश्य त्वरित न्याय दिलाना है। उन्होंने संशोधित कानून के बारे में स्वयं परिचित होने और लोगों को जागरूक करने कहा।पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने कहा कि आज की परिवेश में कानून व्यवस्था में बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है।

नए कानून में एकरूपता,समानता संवेदनशीलता और गोपनीयता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। पुराने समय से चले आ रहे कानून में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने नए कानून में बदलाव हुए विभिन्न प्रावधानों,धाराओं,संगठित अपराधों, चोरी,डकैती,हत्या साइबर क्राइम, न्याय प्रक्रिया के लिए समय सीमा का निर्धारण, साक्ष्य सुरक्षा के प्रावधानों आदि की जानकारी दी।कार्यक्रम के संयोजक सह अधिवक्ता श्री पवन त्रिपाठी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव राय ने भी नए कानून के विभिन्न प्रावधानों और धाराओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुराने कानून में संशोधन कर नई धाराएं जोड़ी गई हैं तथा धाराओं का समायोजन किया गया है, इससे लोगों को त्वरित रूप से न्याय मिलेगा। नया कानून लागू होने से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं।

कार्यक्रम को अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पेंड्रा श्री राकेश जालान, अध्यक्ष जनपद पंचायत गौरेला सुश्री ममता पैकरा एवं पार्षद श्री राकेश चतुर्वेदी ने भी संबोधित किया और नए कानून की प्रशंसा की।कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,विद्या की देवी मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओम चंदेल ने आभार प्रकट किया।इस अवसर पर अपर कलेक्टर नम्रता आनंद डोंगरे,डीएसपी निकिता तिवारी,अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरेला श्रीमती गंगोत्री राठौर,गणमान्य नागरिक कन्हैया राठौर,मुकेश दुबे, बृजलाल राठौर,पवन सुलतानिया, गोपाल अग्रवाल,ज्ञानेंद्र उपाध्याय सहित नागरिकगण,मीडिया एवं स्कूल-कॉलेज के छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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