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ललितपुर : नए कानून को लेकर थाना बानपुर परिसर में हुई बैठक।

रिपोर्ट ललित नामदेव 

दि 01/07/2024

जिला ललितपुर जगह बानपुर 

 

• नए कानून को लेकर थाना बानपुर परिसर में हुई बैठक।

• थानाध्यक्ष सियाराम वर्मा ने नए कानून की दी जानकारी।

satyarath.com बानपुर/ललितपुर । थाना परिसर में नए कानून को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया । जिसमें तीन नए कानून की उपस्थिति लोगों को जानकारी दी गई ।

थानाध्यक्ष सियाराम वर्मा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लेते हुए तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) । सोमवार से पूरे देश में लागू हो गए हैं एक कानून 1860 में बने इंडिया पेनल कोड, 1974 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे ।

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तीनों कानून के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा, जिसके तहत अब जीरो एफआईआर, गंभीर अपराधों में भी ऑनलाइन एफआईआर, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजा जाना और गंभीर अपराधों के सभी मामलों में घटना स्थल की वीडियो ग्राफी जैसे कई सुधार लागू होंगे । कानून का लक्ष्य पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना जिसमें पुलिस से अदालतों तक की जिम्मेदारी तय होगी जहां गंभीर अपराधों में भी ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी और वादियो को घर बैठे केस की जानकारी मिलेगी । वहीं दुष्कर्म का बयान अब महिला पुलिस अधिकारी पीड़ितों के अभिभावकों या करीबी परिजनों की मौजूदगी में दर्ज होगा । साथ ही उन्होंने बताया कि पुराने राजद्रोह कानून को खत्म कर दिया है । इसकी जगह अब देशद्रोह कानून रहेगा जो देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों से निपटेगा ।

बैठक में मंडल अध्यक्ष अरुण प्रकाश द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर आशीष रावत, सहावेन्द्र प्रताप सिंह गहरवार, काशीराम रजक ग्राम प्रधान बानपुर, अवध बिहारी पटेरिया ग्राम प्रधान पाह, प्रमोद सर्राफ, प्रेम कुशवाहा, रामगोपाल विश्वकर्मा एस.आई.हरिनाथ, कांस्टेबल प्रशांत कुमार, रविंद्र कुमार एवं क्षेत्र के ग्राम प्रधान, व्यापारी वर्ग व संभ्रांत नागरिक उपस्थित रहे ।

सत्यार्थ न्यूज से बानपुर संवाददाता “ललित नामदेव” की रिपोर्ट

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