Advertisement

बदायूँ ,अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोके जाने हेतु निर्देश व हेल्पलाइन नम्बर जारी

बदायूँ

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोके जाने हेतु निर्देश व हेल्पलाइन नम्बर जारी

बदायूँ: 03 अप्रैल। अपर जिलाधिकारी प्रशासन रेनु सिंह ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली द्वारा अक्षय तृतीया पर बाल विवाह को रोके जाने हेतु व्यापक प्रबन्ध किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी सहित समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड आदि विभिन्न अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अक्षय तृतीया के दिन अपने अधिकार क्षेत्र मे होने वाले बाल विवाह को रोकने के लिये अपने अधिनस्थों को निर्देशित करें, ताकि जनपद बदायूँ में उक्त दिवस को बाल विवाह रुपी सामाजिक कुरीतिओं को रोकने में सफल हो सके।

उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई घटना आपके अधिकार क्षेत्र में घटित होती है तो, इसकी सूचना तत्काल उनके मो०- 7518024013, रवि कुमार, संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, बदायूँ मो0 9411468148, महिला हैल्प लाइन 181, प्रतिक्षा मिश्रा, सेन्टर मैनेजर, वन स्टाप सेन्टर, बदायूँ मो0- 9719674435 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, कमल शर्मा, परियोजना समन्वयक, चाइल्ड लाइन, बदायूँ मो०- 9410294945 पर उपलब्ध कराएं ताकि समय रहते बाल विवाह पर प्रभावि रोकथाम एवं सम्बन्धित के विरुद्ध नियामानुसार दण्डनीय कार्यवाही की जा सके।

सत्यम मिश्रा बदायूं उत्तर प्रदेश

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!