संवाद दाता सुधीर गोखले
सांगली और सतारा विधानसभा क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव-2026 के लिए मतदान गुरुवार, 18 जून, 2026 को हो रहा है। जिले में चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए एहतियाती उपायों के तहत जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मैनाक घोष ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांगली जिले के कुल 5 मतदान केंद्रों के भवनों के 100 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश के अनुसार, पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह में घूमना, समूह में चलना और खड़े होना प्रतिबंधित है। इसके अलावा, मतदान केंद्रों में ज़ेरॉक्स मशीन, टेलीफोन बूथ, फैक्स मशीन, लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है और मोबाइल और पेजर का उपयोग भी निषिद्ध है। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 18 जून, 2026 को सुबह 6 बजे से संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा। सांगली जिले में मतदान केंद्र का स्थान और जिस भवन में मतदान केंद्र स्थित होगा, वह इस प्रकार है – (1) तहसील कार्यालय कडेगांव, (2) उप मंडल अधिकारी खानपुर भाग विता का कार्यालय, (3) तहसील कार्यालय वालवा ईश्वरपुर, (4) ऊपरी तहसील कार्यालय, सांगली, पुराना आपूर्ति विभाग, (5) तहसील कार्यालय जाट।
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