डीजल पेट्रोल की जमाखोरी अवैध परिवहन पर सख्ती
सोनभद्र/सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

जनपद में डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी एवं अवैध परिवहन को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार की जमाखोरी, अवैध परिवहन, भ्रम, अफवाह या दुष्प्रचार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते पेट्रोलियम पदार्थों की जमाखोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। साथ ही, कुछ तेल कंपनियों द्वारा क्रेडिट सुविधा समाप्त किए जाने के कारण भुगतान न होने से कुछ पेट्रोल पंपों पर आपूर्ति बाधित होने और उनके ड्राई होने की भी शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ रिटेल आउटलेट कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर जनपद में प्रतिकूल स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसी को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं आमजन से अपील की है कि किसी भी स्थिति में डीजल-पेट्रोल की अनावश्यक जमाखोरी न करें और न ही किसी प्रकार के दुष्प्रचार में शामिल हों। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 मार्च 2026 को एक कार्रवाई के दौरान बिहार ले जाए जा रहे डीजल के अवैध परिवहन का मामला पकड़ा गया। आरोपी हीरालाल पुत्र इनरदेव निवासी ग्राम चौनपुरा थाना अधौरा जनपद कैमूर (बिहार) के विरुद्ध जिला पूर्ति अधिकारी के प्रस्ताव पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी ने दोहराया कि जनपद में कानून व्यवस्था एवं जनहित को प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।















Leave a Reply