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राज्य सरकार कि स्कूलों को चेतावनी.. आरटीई के तहत प्रवेश पात्र छात्रों से किताबों और यूनिफॉर्म के लिए पैसे न लें।

संवाददाता सुधीर गोखले सांगली से

राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इन छात्रों की शिक्षा फीस सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है। हालांकि, यह देखा गया है कि कई स्कूल आरटीई (उत्तराधिकार विकास कार्यक्रम) के पात्र छात्रों से यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य सामग्री के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं। विधानसभा सत्र के दौरान, विधायक योगेश सागर ने इस संबंध में एक दिलचस्प मुद्दा उठाया, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे ने स्पष्ट किया कि स्कूलों को आरटीई के लिए पात्र छात्रों से इस तरह का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेना चाहिए। जब हमारे प्रतिनिधियों ने मिरज के एक स्कूल के निदेशक से मुलाकात की और इस बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्कूल में आरटीई के लिए पात्र छात्रों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेते हैं, लेकिन आरटीई नियमों के अनुसार, सरकार पर हमारी लाखों रुपये की सब्सिडी बकाया है। मंत्री जी इस बारे में बात क्यों नहीं करते? हम संगठन की ओर से राज्य में आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम उन्हें नियमों के अनुसार पुस्तकें और अन्य सामग्री भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अनुदानों के प्रति सरकार की नीति उदासीन क्यों है? उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि बढ़ती महंगाई के कारण शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा, हमें अभी तक आरटीई अनुदान नहीं मिला है। संस्था के प्रशासकों ने इस अनुदान के लिए अदालत में लड़ाई लड़ी है, जिसमें अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। हालांकि, अनुदानों की स्थिति अभी भी वैसी ही है।


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