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बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पांढुर्णा में लाउडस्पीकर और डीजे पर सख्त प्रतिबंध ,कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने जारी किए आदेश

बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पांढुर्णा में लाउडस्पीकर और डीजे पर सख्त प्रतिबंध ,कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ ने जारी किए आदेश

संवाददाता धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

पांढुरना – पांढुर्णा जिले में आगामी बोर्ड परीक्षाओं एवं स्थानीय निकायों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण एवं अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए यह आदेश लागू किए हैं।

प्रमुख प्रतिबंध एवं दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध:
जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर, एम्पलीफायर अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः रोक रहेगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास ‘शांत क्षेत्र’ घोषित:जिले के सभी परीक्षा केंद्रों एवं शिक्षण संस्थानों के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को ‘शांत क्षेत्र (Silence Zone)’ घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का शोर, पटाखे फोड़ना अथवा ध्वनि प्रदूषण फैलाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
शादी-जुलूसों में डीजे प्रतिबंधित:
परीक्षा अवधि के दौरान वैवाहिक कार्यक्रमों, जुलूसों अथवा अन्य आयोजनों में डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

अनुमति संबंधी प्रावधान:
विशेष परिस्थितियों जैसे धार्मिक या शासकीय आयोजनों में केवल संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (SDM) की लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त होने पर ही ध्वनि उपकरणों का सीमित उपयोग किया जा सकेगा। यह अनुमति भी रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक मान्य नहीं होगी तथा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित डेसिबल सीमा (40–50 dB) के भीतर रखना अनिवार्य होगा।
आदेश की अवधि एवं उल्लंघन पर कार्यवाही: यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जनवरी 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है, जो 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम एवं भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा पुलिस विभाग एवं संबंधित तहसीलदारों को आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने तथा आमजन में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं

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