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दोपहिया वाहन से कार्यालय आते और जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य

दोपहिया वाहन से कार्यालय आते और जाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर श्री तिवारी ने जारी किया आदेश

कटनी- दोपहिया वाहन से शासकीय कार्यालय आने वाले सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। आज मंगलवार को जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर श्री आशीष तिवारी ने तदाशय का आदेश जारी भी कर दिया है।

कलेक्टर श्री तिवारी द्वारा जारी यह आदेश सभी विभागों के जिला अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में मध्‍यप्रदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 129 के प्रावधानों तथा केन्‍द्र एवं राज्‍य शासन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का उल्‍लेख करते हुए सभी अधिकारियों व कर्मचारियों एवं समस्‍त स्‍टाफ को दो पहिया वाहन से कार्यालय आते और जाते समय आई एस आई मार्का हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

जिला मजिस्‍ट्रेट एवं कलेक्टर श्री तिवारी ने सभी विभागों के जिला अधिकारियों को अपने स्टाफ से हेलमेट की अनिवार्यता आदेश का पालन सुनिश्चित कराने कहा गया है।

आदेश में कहा गया है कि संबंधित थाना और आरक्षी केंद्र द्वारा समय-समय पर हेलमेट चेकिंग अभियान भी चलाया जायेगा।

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