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दीपावली पर्व पर आतिशबाजी एवं विस्फोटक सामग्री के विक्रय हेतु अनुज्ञा जारी करने संबंधी आदेश जारी

दीपावली पर्व पर आतिशबाजी एवं विस्फोटक सामग्री के विक्रय हेतु अनुज्ञा जारी करने संबंधी आदेश जारी

ब्यूरो चीफ धनंजय जोशी
जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

(कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने सुरक्षा मानकों के पालन हेतु दिए निर्देश)

पांढुरना – दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखे फुलदियाँ) के विक्रय एवं भण्डारण के लिए अनुमतियाँ प्रदान किए जाने हेतु जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा जादेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुमाने दीपावली पर्व के दृष्टिगत जिले में नागरिकों की सुरक्षा, शांति एवं सुन्वा बनाए रखने के उद्देश्य से 12 अक्टूबर 2025 तक अस्थायी आतिशबाजी ,फटाके अनुमति के आवेदन पत्र प्राप्त किये आयेंगे।

कलेक्टर ने बताया कि आतिशबाजी विक्रेताओं को ऑनलाइन पोर्टल https/services.mp.gov.in के मध्यम से आवेदन करना होगा। अनुमतियाँ विस्फोटक नियम, 2008 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत सुरक्षा एवं सार्वजनिक शांति की दृष्टि से जारी की जाएंगी। जिला दण्डाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना अनुज्ञा के आतिशबाजी का भण्डारण या विक्रय करना दण्डनीय अपराध है। बिना अनुमति के पटाखों की बिक्री करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम, 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर दुकान स्थापित नहीं की जाएगी तथा सभी विक्रेताओं को मुग्ला मानकों एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा के दृष्टिगत अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को दिए निर्देश

दीपावली पर्व पर जानमाल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, अस्यायों शेड में जुनी दुकानों से आतिशबाजी के विक्रय हेतु अस्थायी अनुउक्षियों जारी करते समय संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकमी का यह दायित्व होगा कि केन्द्र सरकार की अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 687(E) दिनांक 27 सितम्बर 1984 तथा परिपत्र क्रमांक E(1)/1/Fire Works दिनाक 24 सितम्बर 2015 के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य रूप से कराया जाए।

इन अधिसूचनाओं के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख शतों का पालन किया जाना आवश्यक है-

1. आतिशबाजी को सुरक्षित एवं अज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखा जाए।

2. आतिशबाजी के विक्रय हेतु बनी अस्थायी दुकानों के मध्य कम से कम 3 मीटर की दूरी रखी जाए।

3. अस्थायी शेड एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होने चाहिए।

4. दुकानों में प्रकाश हेतु किसी भी प्रकार के गैस लैम्प या ज्वलनशील स्रोत का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. किसी भी दुकान के 50 मीटर की परिधि के भीतर आतिशबाजी का भण्डारण या उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर ने की सुरक्षित एवं पर्यावरण अनु‌कूल दीपावली मनाने की अपील

कलेक्टर श्री नीरज कुमार वशिष्ठ ने जिलेवासियों में अपील की है कि दीपावली पर्व को सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से मनाएँ तथा शासन द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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