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नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य प्रभारों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को

संपत्ति कर, जल प्रभार और अन्य प्रभारों के सरचार्ज में मिलेगी छूट

महापौर, निगमाध्यक्ष और निगमायुक्त ने करदाताओं से लोक अदालत की छूट का लाभ प्राप्त करने किया आग्रह

कटनी – नालसा एवं मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार शनिवार 13 सितंबर 2025 को नगर में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के दौरान नगर निगम के करदाताओं को संपत्ति कर, जल प्रभार तथा अन्य उपभोक्ता प्रभार के सरचार्ज में छूट प्रदान की जाना है।

नेशनल लोक अदालत का अधिक से अधिक करदाताओं को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक और निगमायुक्त श्री नीलेश दुबे के निर्देश पर नगर निगम द्वारा नगर के विभिन्न पांच स्थलों में नेशनल लोक अदालत शिविरों का आयोजन किया जाकर अधिक से अधिक करदाताओं को शासन द्वारा प्रदत्त छूट से लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।

संपत्तिकर में छूट का स्लैब

राजस्व अधिकारी जागेश्वर पाठक ने बताया कि शासन निर्देशानुसार संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है उस पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमे कर और अधिभार की राशि 50 हजार रुपये से अधिक और 01 लाख रुपये तक बकाया है, ऐसे मामलों में मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और अधिभार की राशि 01 लाख रुपए से अधिक बकाया है पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

जलकर में छूट का स्लैब

जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले जिनमें जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10,000 तक बकाया है पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे मामले जिनमें जल प्रभार और अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10000 रुपये से अधिक तथा 50000 रुपये तक बकाया है ऐसे मामलों में केवल अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण जिनमें जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50,000 से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। आगामी 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2024-25 तक की बकाया राशि पर देय होगी।

महापौर, निगमाध्यक्ष एवं निगमायुक्त ने अधिक से अधिक नागरिकों से 13 सितंबर को आयोजित नेशनल
लोक अदालत में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर नगर विकास में सहभागी बनने का आग्रह किया गया है।

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