Advertisement

बीकानेर-घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के 16वर्ष पुराने मामले में सुनाई सजा, 6आरोपियों को 7वर्ष के कारावास और 15 हजार के अर्थदण्ड से किया दण्डित

सवांददाता मीडिया प्रभारी मनोज मूंधड़ा बीकानेर श्रीडूंगरगढ़

श्रीडूंगरगढ़ के अतिरिक्त सेशन न्यायालय द्वारा 16 वर्ष पुराने एक मारपीट के मामले में सभी पहलुओं पर गौर करते हुए आरोपियों को 7 वर्ष की कैद और 15000रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपीराम जानू ने बताया कि 11 मार्च 2009 को मोमासर बास निवासी रघुवीरसिंह ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके और परिवार की महिलाओं के साथ रात्रि में घर में घुसकर मोमासर बास के ही आरोपी भंवरसिंह, समुद्रसिंह, उम्मेदसिंह, हनुमानसिंह, पृथ्वीसिंह और नोसरिया निवासी तेजपालसिंह ने जानलेवा हमला किया और महिलाओं के पहने हुए आभूषण भी तोड़कर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की। राज्य की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक गोपीराम जानूं ने 14 गवाहों के बयान लेर करवाए, 42 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए एवं 9 साक्ष्य सबूत न्यायालय में पेश किए। पीठासीन अधिकारी जयपाल ज्याणी ने सभी पहलुओं, साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक आरोपी को विभिन्न धाराओं में 7 साल का कारावास और 15 हजार रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!