Advertisement

केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में GRAP-IV लागू, जिला पलवल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी- नरेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय पलवल।

केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में GRAP-IV लागू, जिला पलवल पुलिस ने जारी की एडवाइजरी- नरेश कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय पलवल।

पलवल-01 दिसम्बर
कृष्ण कुमार छाबड़ा

पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय पलवल श्री नरेश कुमार ने बताया कि बढते वायु प्रदूषण को मध्य नजर रखते हुए केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में Graded Response Action PIan (GRAP) लागू कर दिया गया था जो GRAP-IV लागू हो चुका है। जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक पलवल श्री चंद्र मोहन आईपीएस कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में पलवल पुलिस द्वारा GRAP-IV के संबंध में निम्न एडवाइजरी जारी की गई है।

1. राजधानी दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक/भारी वाहन और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

2. इलेक्ट्रिक/सीएनजी/BS-VI डीजल वाहनों के अलावा बाहर के पंजीकृत LCVs को राजधानी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नही होगी।

3. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले (आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर) मध्यम माल वाहक (MGVs) एवं भारी माल वाहक (HGVS) वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।

4. स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु वाहन चालक पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट अपडेट रखना निश्चित करें, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।

5. जिला पलवल में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

6. दिल्ली-NCR क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

7. सभी वाहन चालक ट्रैफ़िक सिग्नल लाइट पर रुकते समय वाहन इंजन को बंद रखें। ताकि वायु प्रदूषण वृद्धि को कम किया जा सके ।

डीएसपी मुख्यालय ने मामले में अधिक जानकारी देते हुए बतलाया कि GRAP-IV फरीदाबाद में भी लागू हो चुका है। GRAP-IV के नियमों के अधीन निर्धारित किए गए वाहन ही केवल पलवल होते हुए फरीदाबाद, दिल्ली की तरफ प्रस्थान करेंगे। GRAP-IV की अवेह्लना करने वाले वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए यातायात थाना सहित सभी थाना प्रबंधकों को कार्रवाई हेतुकड़े निर्देश दिए दिए गए हैं। अतः सभी वाहन चालक GRAP-IV के नियमों पालना अवश्य करें।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!