बरेली रायसेन मध्य प्रदेश से तखत सिंह परिहार की रिपोर्ट सिलवाह
मण्डीदीप नगर में मानव जीवन और महत्वपूर्ण लोक सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु कलेक्टर श्री दुबे द्वारा आदेश पारित
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पारित किया गया आदेश
जिले के औद्योगिक क्षेत्र कस्बा मण्डीदीप में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी श्री अरविंद दुबे द्वारा मण्डीदीप में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण लोक सम्पत्तियों तथा मानव जीवन को किसी भी प्रकार से खतरा न हो, इसको रोकने के लिए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश के तहत मण्डीदीप कस्बा क्षेत्र में कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराए पर देते हैं तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किराएदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर थाने पर या मप्र पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से दिया जाएगा। पूर्व से रह रहे किराएदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर 15 दिवस के भीतर संबंधित थाने पर या मप्र पुलिस सिटिजन पोर्टल पर आवश्यक रूप से देने के आदेश दिए गए हैं।
इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से थाने पर या मप्र सिटिजन पोर्टल पर दिया जाना आवश्यक है। होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस के प्रबंधक मालिक उनके यहां ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्टर में दर्ज करने व इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में देने के भी आदेश दिए गए हैं। ठेकेदार, भवन निर्माणकर्ता, निर्माण कार्य में लगे मजदूर तथा कारीगरों का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त कोई भी ट्रेवल्स एजेन्सी अपने वाहन को किसी को भी किराए पर देने के पूर्व उसकी पहचान की तस्दीक करने, संबंधित की पहचान पत्र की छायाप्रति अपने पास संधारित करने और आवश्यक पहचान स्थापित होने के बाद ही वाहन दिए जाने के आदेश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जिले के कस्बा मण्डीदीप औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण बाहर के व्यक्तियों का काफी संख्या में रोजगार एवं व्यवसाय हेतु लगातार आवागमन होता रहता है। कई बार इनकी आड़ में आपराधिक तत्वों का आवागमन एवं निवास भी होता है। जिनका अपराध में संलिप्त रहकर जान-माल के नुकसान होने जैसी स्थिति बनी रहती है। कई बार आतंकवादी एवं कट्टरपंथी संगठन तथा अवैध प्रवासी भी आकर निवास करते हैं। इसलिए कस्बा मण्डीदीप में आवासों में किराये से पेइंगगेस्ट के रूप में रहने वाले व्यक्तियों, यहां पर आवासरत लोगों के घरों में काम करने वाले नौकर-चाकर एवं अन्य निवास की जगहों पर रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी पुलिस प्रशासन को होना आवश्यक है। साथ ही कस्बा मण्डीदीप में आने वाले यात्रियों जो कि शहर के विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस जैसे प्रतिष्ठानों में ठहरते हैं इनकी निर्धारित प्रोफार्मानुसार संधारित किया जाना आवश्यक है। जिसके दृष्टिगत कलेक्टर श्री दुबे द्वारा यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह आदेश सम्पूर्ण नगर मण्डीदीप की राजस्व सीमाओं में प्रभावी होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

















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