सवांददाता मीडिया प्रभारी मनोज मूंधड़ा बीकानेर श्रीडूंगरगढ़
अपने हक व अधिकारों की जानकारी ना होने के चलते बड़ी संख्या मे आमजन व विधार्थियो को क़ानून से सबंधित विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ समय पहले केंद्र सरकार द्वारा भी पुराने कानूनों मे फेरबदल कर नए क़ानून लागु किये गए है। इन्हीं सब को ध्यान मे रखते हुए एडवोकेट अनिल धायल द्वारा मंगलवार को भारतीय संविधान दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए अगले संविधान दिवस तक कम से कम 1 लाख लोगों तक नये क़ानून की जानकारी प्रत्येक आमजन तक पहुंचाने व महिलाओं, बच्चों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के लिए क़ानून यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। एडवोकेट धायल ने बताया की आजादी के 78 साल बाद भी आमजन को क़ानून की जानकारी नहीं है और अपने हक व अधिकारों से अनभिज्ञ होने के कारण न्याय से वंचित रह जाते है एंव इसी दिशा मे काम करते हुए केंद्र सरकार ने भी ब्रिटिश काल से चले आ रहे पुराने कानूनों को बदल कर नये क़ानून देश मे लागु किये है ताकि पीड़ित को जल्द व पूरा न्याय मिल सके व कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित ना रहे। इसलिये हमारा प्रयास रहेगा की प्रत्येक व्यक्ति को क़ानून की कम से कम सामान्य जानकारी जरूर हो ताकि व्यक्ति अपने हक व अधिकारों की रक्षा कर सके।
इस तरह रहेगा कार्यक्रम...
क़ानून यात्रा के तहत विभिन्न स्कूलों, सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ के साथ मिलकर सेमिनार आयोजित कर फेस टू फेस नए क़ानून व अधिकारों की जानकारी दी जाएगी व आमजन, महिलाओं, छात्र छात्राओं के क़ानून से सबंधित सवालों के जवाब देकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम दर्जी, एड गोपाल पारीक समेत कई क़ानून के जानकारों के साथ मिलकर आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जायेगा। इसके लिए एडवोकेट अनिल धायल के मोबाइल नंबर 9660801700 पर सम्पर्क किया जा सकता है