संवाददाता अय्यूब आलम
गोण्डा मण्डलायुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील की अध्यक्षता में गुरूवार को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि मंडल के जिन मार्गों पर बसों व अन्य वाहनो को परमिट जारी किया गया हैं यदि वह परमिट की शर्तों का उल्लंघन करते हैं और निश्चित संख्या से अधिक सवारी बैठाते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए।
मंडलायुक्त ने सवारी गाड़ी परमिटों को ससमय नवीनीकरण न कराने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बसों के प्रपत्रों को पूर्ण करने में कोई लापरवाही स्वीकार्य नही की जाएगी। उन्होने कहा कि सभी बसें अपने सभी प्रपत्रों को पूर्ण रखे, जिससे मार्ग दुर्घटनाओं में कमी लाकर जनसुविधाओं को बढ़ाया जा सके।
प्राधिकरण द्वारा परमिट देने का मुख्य उद्देश्य जनसुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना है, अतः उक्त उद्देश्य की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्राधिकरण की बैठक में मण्डलायुक्त द्वारा ओवरलोड भार वाहनों के विरूद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया गया कि यदि किसी भार वाहन का ओवरलोड के अपराध में 03 बार चालान किया जाता तो उस स्थिति में शमन शुल्क न जमा कराकर उसके परमिट के विरूद्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाए।
शहर से अवैध ई-रिक्शा हटाए जाएं, केवल परमिट वाले ई-रिक्शा को ही शहर में चलने दिया जाए। अवैध ई-रिक्शा बेचने और बनाने वालों पर कार्यवाही हो।
वहीं संभागीय प्राधिकरण की बैठक में मंडलायुक्त के समक्ष परमिट पर दूसरी ऊंचे मॉडल के वाहन से प्रतिस्थापन हेतु सात आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें बलरामपुर तुलसीपुर इटवा वाया तुलसीपुर बढ़नी सम्बद्ध मार्ग, दर्जी कुआं गौरा चौकी सम्बद्ध मार्ग, बहराइच भिनगा सिरसिया सम्बद्ध मार्ग, बहराइच जमुनहा बाजार वाया मल्हीपुर सम्बद्ध मार्ग, बलरामपुर कोयला बादशाह वाया तुलसीपुर सम्बद्ध मार्ग, बहराइच खैरीघाट वाया रज्जी चौराहा सम्बद्ध मार्ग एवं बलरामपुर हर्रैया वाया कौवापुर सम्बद्ध मार्ग पर जारी परमिट के प्रतिस्थापन हेतु आवेदको ने अपने अपने आवेदन दिये जिस पर आयुक्त ने नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।
बैठक में आरटीओ देवीपाटन मण्डल उमाशंकर यादव व अन्य जिलों के सभी एआरटीओ व अन्य संबंधित अधिकारीगण सहित परमिट धारक उपस्थित रहे।