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जौनपुर : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। 

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जौनपुर से जिला ब्यूरो अमन विश्वकर्मा की रिर्पोट 

• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी। 

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जौनपुर : प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में माह-अक्टूबर से दिसम्बर, 2024 तक तथा द्वितीय चरण में माह जनवरी से मार्च 2025 तक निःशुल्क सिलेण्डर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक आहूत की गयी।

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जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा शासनादेशानुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। शासनादेश के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के वह लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार लिंक होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे, वहीं उक्त योजना हेतु पात्र होंगे तथा उन्हें ही निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किया जायेगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अन्तर्गत तीनों ऑयल कम्पनियों के ऐसे लाभार्थी, जिनका आधार प्रमाणन होना पाया गया है, उन्हीं लाभार्थियों को सर्वप्रथम योजना का लाभ दिया जायेगा तथा उक्त लाभार्थियों के आधार प्रमाणित खातों में सब्सिडी स्थानान्तरित करने का सम्पूर्ण उत्तर दायित्व ऑयल कम्पनियों का होगा।

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ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रत्येक दशा में आधार प्रमाणित खातों में ही सब्सिडी की धनराशि का अन्तरण सुनिश्चित किया जायेगा। उपभोक्ता अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर (सब्सिडी सहित) के अनुसार भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेगा, जिसके 03 से 04 दिन के उपरान्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में ऑयल कम्पनियों द्वारा अन्तरित की जायेगी। ऑयल कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का अन्तरण लाभार्थी के खाते में पृथक-पृथक अंतरित किया जायेगा।

वर्तमान में जनपद-जौनपुर में कुल 404211 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी है, जिनमें से 98893 लाभार्थियों के आधार प्रमाणन की कार्यवाही अवशेष है।

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त ऑयल कम्पनी अपने गैस एजेन्सियों के माध्यम से कैम्पों का आयोजन करते हुए अवशेष लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा उक्त कैम्पों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाये। इसके अतिरिक्त योजना का विभिन्न प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि योजना का कोई भी लाभार्थी शासन की उक्त योजना के लाभ से वंचित न रहें। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को इस हेतु कार्ययोजना निर्धारित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये।

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