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*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला में लगाई धारा 163 : जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ*

*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला में लगाई धारा 163 : जिलाधीश डा. हरीश
कुमार वशिष्ठ*

पलवल-29 सितंबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा

जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला में स्थित गदपुरी टोल प्लाजा के पास आगामी एक अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के मद्देनजर पूरे जिला में मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन आदि) के उड़ान पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलाधीश ने मानव रहित हवाई वाहन ( ड्रोन आदि) की उड़ान को प्रतिबंधित किया है और साथ ही ड्रोन नियम, 2021 के तहत पूरे पलवल जिला को रेड जोन घोषित किया है। इस आदेश के उल्लंघन होने पर संबंधित दोषी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 और लागू प्रासंगिक अधिनियमों/नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

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