Advertisement

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान व मतगणना प्रक्रिया के तहत लागू की धारा 163

विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान व मतगणना प्रक्रिया के तहत लागू की धारा 163

पलवल-24 सितंबर
कृष्ण कुमार छाबड़ा
 जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला में 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा के 15वें आम चुनाव व 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान व मतगणना केंद्र के आस-पास अवांक्षित गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति व मतदाता के अलावा अन्य व्यक्ति की गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आदेशों में स्पष्टï किया है कि किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का टेलिफोन, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट ले जाने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने एक अन्य आदेश में जिला में 5 अक्टूबर को मतदान उपरांत 8 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के मद्देनजर डा. भीम राव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिïगत डा. भीम राव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय पलवल के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडक़र) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश 5 अक्टूबर से लागू होंगे तथा 8 अक्टूबर को संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने स्पष्टï किया कि उक्त आदेश इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!