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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर

पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर

गुना जिले से संवाददाता बलवीर योगी

पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा,स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्र होंगे।बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। पति, पत्नी, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष तक के तीन अविवाहित) एवं माता-पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।


बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी। जनसम्पर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म-16 एवं पीपीएफ कटौत्री की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी।मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी।गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस श्रेणी में दैनिकसमाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय/ डीएव्हीपी में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्या के अनुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आरएनआई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा। पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी। इसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा। अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरुरी होगा।योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसम्पर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org पर उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन https://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage. aspx लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफलाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग-अलग फार्म हैं। निर्धारित फार्म ही भरें।तालिका में पत्रकार पति-पत्नी एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा। अधिमान्य पत्रकारों की नयी बीमा पॉलिसी 4 अक्टूबर 2024 और गैर अधिमान्य पत्रकारों की 01 नवम्बर 2024 से शुरू होगी। संपर्क – राजेश रावत, सहायक प्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपालफोन नं. 0755-2492757, मो. 7305015820/ मनोज बाथम, उपप्रबंधक, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, भोपाल फोन नं. 0755-2555338, मो. 9677245634,पत्रकार कल्याण शाखा, जनसम्पर्क संचालनालय, भोपाल फोन नं. 0755-4096320,बीमा पॉलिसी के कार्ड और क्लेम संबंधी जानकारी के लिये एमडी इण्डिया, फोन नं. 0755-4936991, मो. : 7391054038 (अनिल) एवं 8956129648 (अरुण मारन) से संपर्क करें। अधिक जमा प्रीमियम राशि के लिए : ई-मेल- uiicdo2bpl.jins@gmail.com आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 25 सितम्बर 2024, यदि पत्रकार अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों को भी योजना में शामिल कराना चाहते हैं, तो तालिका में दर्शाए गए आयु वर्ग के अनुसार प्रीमियम राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नाम बैंक आफ इंडिया, सचिवालय ब्रांच एमपी नगर, भोपाल खाता क्र. 900520100000291, IFSC कोड-BKID0009005, MICR कोड-462013006 में NEFT/UPI/Netbankingके माध्यम से करें। Online जमा गई राशि का UTR/Payment ID नंबर आवेदन-पत्र में भरें। बीमा पॉलिसी की विस्तृत जानकारी www.mpinfo.org एवंhttps://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx पर उपलब्ध है।

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