Advertisement

मथुरा : सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी : पंडित संजय हरियाणा

www.satyarath.com

रिपोर्टर यज्ञदत्त चतुर्वेदी, मथुरा उत्तर प्रदेश 

• सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी : पंडित संजय हरियाणा

www.satyarath.com

मथुरा : अखिल भारत हिन्दू महासभा के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित संजय हरियाणा ने बताया सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई उस पिटीशन में मुस्लिम पक्ष की ओर से शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन ट्रस्ट समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उस पर आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने सुनवाई कर, आज जो आदेश दिया गया उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुकदमे में कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा मुकदमे में 4 नवंबर तारीख को लगाई गई है। मुकदमे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में 18 मुकदमों की सुनवाई चलती रहेगी। मुस्लिम पक्ष की जो 7 रूल 11 की एप्लीकेशन खारिज की गई थी । उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पक्ष रखा कि मुकदमे चलने योग्य नहीं है ।।

   सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत नहीं दी और कहा कि मुकदमे चलते रहेंगे।

इससे पूर्व 1 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की पांचों आपत्तियों को खारिज कर दिया था। उसके बाद हिंदू पक्षकारों की ओर से दाखिल सभी 18 सिविल मुकदमों को सुनने योग्य करार दिया था। अब हाई कोर्ट के उसी फैसले को मुस्लिम पक्ष ने अपनी 1600 पेज की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि मुकदमे चलते रहेंगे उन पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी । सुप्रीम कोर्ट ने और यह भी कहा है की तब तक विवादित अवैध ईदगाह परिसर के सर्वे पर जो अमीन का आदेश जारी किया गया था उसे पर रोक लगी रहेगी पंडित संजय हरियाणा ने आदेश के पश्चात कहा कि भारत ही नहीं सारे संसार में सभी सनातनियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। और निश्चित तौर पर यह संदेश गया है अब मुकदमों में गवाही का रास्ता भी साफ हो गया है और निश्चित रूप से 4 नवंबर सुप्रीम कोर्ट में भी अमीन के आदेश के जारी होने की उम्मीद भी हिंदू पक्ष को है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!