• स्टेट बैंक धम्मौर के शाखा प्रबंधक व लिपिक पर केस दर्ज करने का आदेश।
सुल्तानपुर : धोखाधड़ी कर किसान के नाम ऋण लेने के मामले में एसबीआई के धम्मौर शाखा प्रबंधक व लिपिक के खिलाफ एसीजेएम प्रथम मुक्ता त्यागी ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित किसान की अर्जी पर दिया है।
धम्मौर थाना क्षेत्र के नरही गांव निवासी रामगरीब ने एसबीआई की धम्मौर शाखा के प्रबंधक व लिपिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए नौ अप्रैल को कोर्ट में अर्जी दी थी। रामगरीब का कहना है कि वे ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं है। केवल हस्ताक्षर बनाना जानते हैं। उन्होंने वर्ष 2015 में एसबीआई की धम्मौर शाखा में बचत खाता खोलवाया था।रामगरीब का आरोप है कि खाता खोलवाते समय तत्कालीन शाखा प्रबंधक व लिपिक ने खतौनी, आधार कार्ड की फोटो लेकर फार्म पर हस्ताक्षर करा लिए थे। कहा था कि बैंक में किसानों के लिए आने वाली आर्थिक सहायता उनके खाते में समायोजित कर दी जाएगी।
अगस्त 2023 में शाखा प्रबंधक व लिपिक ने रामगरीब को बैंक बुलाकर बताया कि उनके नाम 2,49,000 रुपये का ऋण बकाया है। ऋण जमा नहीं करने पर खतौनी कुर्क कर ली जाएगी। रामगरीब का आरोप है कि तत्कालीन प्रबंधक व लिपिक ने धोखाधड़ी कर उनके नाम पर ऋण ले लिया है और ऋण की रकम हड़प कर ली है।
पीड़ित ने मामले की शिकायत बैंक के हेड ऑफिस समेत अन्य अधिकारियों से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। थक हारकर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पीड़ित के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद प्रबंधक व लिपिक पर मुकदमा दर्जकर विवेचना करने का आदेश धम्मौर एसओ को दिया है।