• कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा और लगाया अर्थ दंड, जमील अहमद के खिलाफ दर्ज था मुकदमा।
चंदौली: जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन सिविल जज (जू0डि0/एफटीसी प्रथम) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।बताया जा रहा है कि 25 दिसंबर 2001 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.जमील अहमद उर्फ बया पुत्र गफूर निवासी कसाब महाल थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 411/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज न्यायालय द्वारा कारावास की सजा सुनाई गई ।है साथ में अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थ दंड आधा न करने पर 7 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।