बाराबंकी। सुबेहा थाना के ओहरामऊ गांव में करीब दो साल दो माह पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी दंपति समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
वर्ष 2022 में हुई थी हत्या: सुबेहा थाना के ओहरामऊ गांव निवासी देवीलाल पुत्र स्व. भजन यादव के भाई की आठ जून 2022 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में देवीलाल ने गांव के ही कृष्ण कुमार यादव उर्फ किरसन यादव, सुरेन्द्र यादव, चन्दन यादव पुत्रगण कल्लू यादव व रीता पत्नी कृष्ण कुमार यादव उर्फ किरसन यादव हत्या का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक व निरीक्षक संजीत कुमार सोनकर ने मामले की विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने सुनाया फैसला: मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर- 05 में शुरू हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा। जिसके आधार पर आरोप सही पाया गया। कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त कृष्ण कुमार यादव उर्फ किरसन यादव, सुरेन्द्र यादव, चन्दन यादव पुत्रगण कल्लू यादव व रीता पत्नी कृष्ण कुमार यादव उर्फ किरसन यादव को दोषी पाते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सजा दी है। प्रत्येक अभियुक्त पर 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।