बाराबंकी। महिला को जान से मारने के प्रयास के मामले में शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका।
नगर कोतवाली के पास अक्तूबर 2015 को वसुन्धरा पत्नी स्व. कमल यादव निवासिनी ओबरी ने तहरीर देकर ननकू निवासी नई बस्ती, आवास विकास कोठी डीह के खिलाफ जान से मारने के प्रयास को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक हरिराम यादव ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया था। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट कोर्ट ने दोनों पक्षो की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।कोर्ट ने आरोपी को अलावा पचास हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।