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कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध मदिरा पर रोकथाम

विदिशा
जिला ब्यूरो संजीबशर्मा

 

              कलेक्टर के निर्देशानुसार अवैध मदिरा पर रोकथाम

विदिशा जिले में अवैध मदिरा के धारण,परिवहन,निर्माण एवं विक्रय की रोकथाम हेतु कलेक्टर विदिशा श्री रोशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार,जिला आबकारी अधिकारी श्री विनय रंगशाही के मार्गदर्शन एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री मुकेश मौर्य के नेतृत्व में विदिशा जिले के वृत्त अ एवं ब के समस्त आबकारी स्टाफ द्वारा व्रत अ अंतर्गत कागदीपुरा विदिशा पर दविश देकर एक सूचित मकान के अंदर से 8 झोलों में देशी मसाला मदिरा के 300पाव, देशी मदिरा प्लैन के 50 पाव व हाथ भट्टी मदिरा की 5 बोतल इस प्रकार कुल भरी 68 ब. ली. मदिरा जप्त की जाकर आरोपी प्रेम शंकर उर्फ़ भल्ला अहिरवार पुत्र सुखलाल उम्र 51 साल निवासी कागदीपुरा विदिशा को मोके से गिरफ्तार कर मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क, 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्तशुदा मदिरा का बाज़ार मूल्य 34000/ रुपये लगभग आंकलित की गई है । आबकारी उप निरीक्षक महेश विश्वकर्मा द्वारा संपन्न की गई इस कार्यवाही में पुलिस बल सहित आबकारी आरक्षक पवन गौर, राहुल राठौर, प्रमोद धुर्वे एवं प्रीति परिहार व सैनिक गेंदालाल का सराहनीय योगदान रहा।

             

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