दिल्ली रिपोर्टर नरेश शर्मा की रिपोर्ट
पुलिस ने ही डाक्टर को कर लिया किडनैप : सुप्रीम कोर्ट का सीबीआई को आदेश – पता लगाओ आखिर मामला क्या है
दिल्ली : पुलिस पर क्राइम को खत्म करने की जिम्मेदारी होती है अगर पुलिस ही अपराधी श्रेणी मे आ जाएं तो आम लोगों के साथ समाज भी सोचने को मजबूर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक मसले को सीबीआई को सच्चाई का पता लगाने का आदेश दिया है इस मामले मे चंडीगढ़ पुलिस क्राइम करने वाले की कैटेगरी मे खड़ी है पुलिस डेंटल डाक्टर को किडनैप करने का आरोप लगा है आरोप है कि पुलिस डाक्टर को अदालत मे पेश होने से रोकने के लिए उसको अगवा किया था अब केन्द्रीय जांच एजेंसी को इस बात का पता लगाने को कहा गया है कि डाक्टर को अगवा किया था या फिर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत मे रखा था जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि यह चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एक डेंटल डाक्टर को अदालत मे पेश होने से रोकने के लिए उनका कथित तौर पर अपहरण किए जाने के मामले की प्रारंभिक जांच करें बता दें कि सीबीआई प्रारंभिक जांच करने के बाद ही किसी भी मामले मे केस दर्ज करती है जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि वह पंजाब – हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की जांच के SIT गठित करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला
सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस राय पर पहुंचे हैं कि भले ही यह मामला विदेशी नागरिकों की और से की गई शिकायत से पैदा हुआ है लेकिन हो सकता है कि उसके बाद इसने संविधान और कानूनों का घोर उल्लंघन किया हो कोर्ट ने कहा कि इस लिए आरोपों के संबंध मे सभी संदेहो को दूर करने के वास्ते एक स्वतंत्र जांच कि आवश्यकता है क्योंकि वह एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया