रिपोर्टर राहुल वर्मा, झांसी उत्तर प्रदेश
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बरूआसागर ज़िलाधिकारी के निर्देश पर 22 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही,न्यू पाण्डेय मिष्ठान भंडार सहित 3 अन्य को दिया घटतौली का नोटिस,होगी कार्रवाई।
झांसी। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने रक्षा बंधन सहित आगामी आने वाले त्योहारों में घटतौली के माध्यम से मुनाफा कमा रहे मिष्ठान एवं अन्य दुकानदारों पर कार्यवाही किए जाने हेतु विभाग को निर्देशित किया।उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हित संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि व्यापारीगण द्वारा अपने प्रतिष्ठान एवं दुकानों में विधिक माप विज्ञान विभाग से सत्यापित एवं मुद्रांकित बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाए ताकि उपभोक्ताओं को सामान का वजन सही मात्रा में मिलें। जिलाधिकारी ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहारों के दृष्टिगत घटतौली के प्रकरण की संभावना अधिक होती हैं,जिस कारण उपभोक्ताओं को पर्याप्त धनराशि देने के बाद भी उचित मात्रा में सामान नहीं मिलता है। इसको रोकने के लिए विभाग द्वारा क्षेत्र में अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक मिठाइयों की दुकानों पर छापामार कार्यवाही करते हुए घट तौली को रोका जाए ताकि उपभोक्ताओं को सही मात्रा में सामान मिल सके। जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में जनपद की लगभग 22 दुकानों पर वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान (बाँट-माप) श्री दयाराम गुप्ता ने घट तौली रोकने के लिए मिठाई की दुकानों पर टीम सहित छापा मार कार्रवाही की, उन्होंने बताया कि यह यह अभियान निरंतर इसी गति के साथ जारी रहेगा और जनपद के सुदूर क्षेत्रों में भी घट तौली रोकने के लिए कार्रवाही लगातार की जाएगी।वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान(बांट-माप) श्री दयाराम गुप्ता ने बताया कि मिठाई की दुकान पर निरीक्षण के दौरान घट तौली करते हुए मुनाफा कमा रहे 04 दुकानदारों को नोटिस देने की कार्यवाही करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिसमें सर्वप्रथम न्यू पाण्डेय मिष्ठान भंडार उदय पांडेय बरुआसागर की दूकान पर 01 किलो मिठाई की तुलाई पर 124g ग्राम मिठाई कम पायी गई। प्रथम राज्य स्वीट्स प्रो0 महेश अग्रवाल, 01 किलो ग्राम में 130g मिठाई कम पायी गई। इसी क्रम में मै अग्रसेन स्वीट्स भण्डार मनोज अग्रवाल 01 किलो ग्राम में 100g मिठाई कम पायी गई। इसी प्रकार मे0 बन्दो मिष्ठान भर महेंद्र बरुआसागर 01(kg)किलोग्राम में 100g ग्राम मिठाई कम पायी गई उन्होंने बताया कि समस्त दुकानों को नोटिस निर्गत करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान द्वारा अवगत कराया गया है कि विधिक माप विज्ञान (बांट माप) विभाग में सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा किये जाने के बाद व्यापारियों एवं दुकानदारों के बांट-माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन मुद्रांकन कार्य संपादित किया जाता है। व्यापारीगण द्वारा संव्यवहार एवं संरक्षा के लिए उपयोग किया जा रहे बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का उपयोग में लाने से पूर्व विधिक माप विज्ञान विभाग में नियमानुसार सत्यापन मुद्रांकन शुल्क जमा करके अपने बांट माप एवं माप तौल उपकरणों पर सत्यापन एवं मुद्रांकन कार्य कराना अनिवार्य है।अतः सभी व्यापारीगण से अनुरोध है कि वह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में प्रयुक्त बाट माप एवं माप तौल उपकरणों पर विधिक माप विज्ञान विभाग में फीस जमा करके उनको सत्यापित एवं मुद्रांकित करा लें। व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दुकान में बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।उन्होंने उन्होंने कहा कि यह भी अवगत कराना है कि बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बांट माप एवं माप तौल उपकरणों का प्रयोग किया जाना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के संगत धारा/नियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा बाजारों में निरीक्षण एवं जॉच के समय बिना सत्यापन एवं मुद्रांकन के बाट माप एवं माप तौल उपकरण मिलने पर संबंधित के विरूद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 एवं प्रवर्तन नियमावली 2011 के सुसंगत धाराओ नियम के अन्तर्गत वैद्यानिक कार्यवाही की जाएगी।
बरूआसागर: ज़िलाधिकारी के निर्देश पर 22 प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्यवाही,न्यू पाण्डेय मिष्ठान भंडार सहित 3 अन्य को दिया घटतौली का नोटिस,होगी कार्रवाई