तहसीलदार मैहर आपने एसडीएम मैहर के इस पत्र पर क्या किया है
,एसडीएम मैहर जो वरिष्ठ अधिकारियों में एक है और आरटीआई अधिनियम में आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध न करवाने के बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी है,आपके कार्यलय में आरटीआई अधिनियम की अवहेलना होती है कई बार आपको मौखिक फोन से अवगत कराया गया कोई सुधार नहीं हुआ है,एसडीएम मैहर ने आपके द्वारा जानकारी उपलब्ध न करवाने के बाद पत्र फरवरी 2024 को जारी किया था, लेकिन इस पत्र पर आपके कार्यलय में क्या अमल हुआ यह जानकारी ऐसी है जैसे समुद्र की गहराई जिसे जान पाना संभव नहीं,आपसे आग्रह है आप आम जन द्वारा आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदन करने पर जानकारी उपलब्ध नहीं करवा सकते,लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारी के पत्र पर तो अमल करिए,वरिष्ठ अधिकारियों के पत्र की अनदेखी करने पर वरिष्ठ अधिकारी खुद मौन रहते है यह बात समझ से परे है,तहसीलदार मैहर आपसे आग्रह है आप आरटीआई अधिनियम को गंभीरता से लेने के लिए अपने सहायक लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित करें अन्यथा चस्पा करवाए कि आपके कार्यलय में आरटीआई अधिनियम लागू नहीं होता है|