Advertisement

चंदौली: जिले में “ऑपरेशन कन्विक्शन”के तहत दोषी 02 अभियुक्तों दण्डित किया गया।

www.satyarath.com

रिपोर्टर शोएब की रिपोर्ट चन्दौली

जिले में “ऑपरेशन कन्विक्शन”के तहत दोषी 02 अभियुक्तों दण्डित किया गया।

www.satyarath.com

चंदौली: जिले में आज “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के दोषी 2 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा हुई है माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी रोहित पुरी (अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 चकिया चन्दौली) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 02 अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड न अदा करनें पर 2 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई । दिनांक 31.07.1990 को धारा 147,148, 323,324,504,506 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.दुखन्ती पुत्र बच्चन निवासी देवखट थाना नौगढ जिला चंदौली 2.सुदर्शन पुत्र बच्चन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध अपराध संख्या- 21ए/1990 धारा 147,148,323,324,504,506 भारतीय दंड विधान थाना नौगढ में पंजीकृत किया गया।पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपिन बिहारी यादव (पीओ) व थाना नौगढ़ के पैरोकार कांस्टेबल कोमल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि व 4000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 02 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!