• गौ तस्करी मामले में सुप्रीम कोर्ट से तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल को मिली जमानत रहना पड़ेगा अब भी जेल में।
गौ तस्करी मामले में बीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अनुब्रत मंडल को मंगलवार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद जांच में सहयोग के लिए उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। अनुब्रत मंडल को जांच में सहयोग की शर्त पर ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, लेकिन ईडी के मामले में अब भी उन्हें तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। आज अनुब्रत मंडल के सहयोगी इनामुल हक समेत दो लोगों को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली हुई है। सीबीआई मामले में आज अनुब्रत मंडल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल जवाब किया। उन्होंने कहा की गौ तस्करी मामले में अनुब्रत के दो सहयोगियों को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिली है तब अनुब्रत मंडल को क्यों नहीं? इसके बाद अदालत ने अनुब्रत मंडल को शर्त रखते हुए इस मामले में जमानत दी है, लेकिन इसके वाबजूद उन्हे तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट द्वारा जमानत की शर्तों में अनुब्रत को किसी भी परिस्थिति में जांच को प्रभावित नहीं करना होगा। किसी भी तरह से गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस शर्त पर जमानत दी है कि उन्हें जांच में सहयोग करना होगा, लेकिन सीबीआई के तमाम मामलों में जमानत मिलने के बावजूद बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल अभी जेल से बाहर नहीं जा रहे हैं; क्योंकि ईडी द्वारा दर्ज मामले में उन्हें तिहाड़ जेल में रहना होगा। मालूम हो कि आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अवैध गौ तस्करी पर सीबीआई के मामले की सुनवाई हुई। अनुब्रत मंडल के वकील ने जमानत के लिए अर्जी दी। अंततः न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद तृणमूल नेता को जमानत दे दी। अनुब्रत को 2022 में सीबीआई ने बीरभूम स्थित उनके बोलपुर निचु पट्टी स्थित घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें आसनसोल जेल ले जाया गया; बाद में तिहाड़ ले जाकर रखा गया। उसी साल बाद में ईडी ने भी उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया था। परिणामस्वरूप, उन्हें एक ही अपराध के लिए दो मामलों में जेल जाना पड़ा था। अनुब्रत मंडल की जमानत की सूचना के बाद बीरभूम जिले के तृणमूल कांग्रेस पार्टी नेताओं में खुशी देखी गई लेकिन अब भी उन्हें जेल में रहना पड़ेगा इसे सुनकर वे लोग उदास हो गए है।