जालौन निवासी दुष्कर्म के आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त
संत कबीर नगर । अवयस्क बालिका संग दुष्कर्म करने के जनपद जालौन निवासी आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र एडीजे एवं प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने निरस्त कर दिया । आरोपी आकाश पाल पर वादी की 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री को बहला-फुसलाकर अपहरण करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है । अवयस्क बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म का यह अभियोग अज्ञात में पंजीकृत हुआ था । मामला जिले के कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के एक गांव का है । विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने बताया कि प्रकरण में पीड़िता के पिता ने अभियोग पंजीकृत कराया है । वादी ने दिनांक 8 मई 2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद को प्रार्थना पत्र दिया । वादी का आरोप है कि वह तमिलनाडु में रहकर सिलाई का काम करता है । पत्नी एवं उसके बच्चे घर पर रहते हैं । पत्नी ने उसे बताया कि उसकी 14 वर्षीय अवयस्क पुत्री दिनांक 21 अप्रैल 24 को दोपहर से लापता है । उसकी काफी खोजबीन की गई । परन्तु कोई पता नहीं चला । इस सूचना पर वह घर आया और काफी खोजबीन किया । किन्तु पुत्री का कहीं कोई पता नहीं चला । कोतवाली पुलिस ने अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया । विवेचना के दौरान पुलिस ने आकाश पाल पुत्र अरविन्द कुमार ग्राम भड़ारी थाना कैलिया जनपद जालौन का नाम प्रकाश में आया । आरोपी आकाश पाल के जमानत प्रार्थना पत्र का विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट सत्य प्रकाश गुप्ता उर्फ टीटू ने विरोध किया । एडीजे एवं प्रभारी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जितेन्द्र सिंह द्वितीय की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया