• 09 गेहूं क्रय केंद्रों पर जिला खाद्य विपणन अधिकारी की टीम द्वारा किया गया औचक निरीक्षण।
[ रायबरेली, 07 मई 2024 ]
रायबरेली जनपद में राजकीय क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की आवक कम होने के दृष्टिगत 06 व 07 मई को सुश्री सोनी गुप्ता, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, रायबरेली द्वारा क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक व बांट माप विभाग के निरीक्षक व मण्डी सचिव तथा मण्डी निरीक्षक के साथ जनपद के मेसर्स बंसल टेड्रर्स, मुंशीगंज, रायबरेली, मेसर्स हरी राइस मिल, दरीबा, रायबरेली, मेसर्स राज टेडर्स, सातव, मदरसा। मेसर्स विजय राइस मिल, शेरी, हरचन्दपुर, रायबरेली, मेसर्स अग्रहरि बिजनेस प्वाइंट, हरदासपुर। मेसर्स परी ट्रेडर्स, हरदासपुर। मेसर्स सत्यम ट्रेडर्स, हरदासपुर, मेसर्स छत्रपति इण्टरप्राइजेज, लोधवामऊ और मेसर्स जी०एल० फूड्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रायबरेली में गेहूँ के स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जनपद के गेहूँ के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, गेहूं स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स द्वारा क्रय किये गये गेहूँ के स्टॉक को जिला खाद्य विपणन अधिकारी व सचल दल टीम द्वारा चेक किया गया।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा बांट-माप विज्ञान विभाग को निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त स्टॉकिस्ट, डीलर, होल सेलर व ट्रेडर्स आदि के कांटा, बांट का सत्यापन करते हुए आख्या से अवगत करायें।सभी क्षेत्रीय विपणन अधिकारियों एवं टीम के अन्य सदस्यों को गेहूं के बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विक्रेता, गेहूं स्टॉकिस्ट, फ्लोर मिल पर गेहूं के अवैध संचरण व भण्डारण पर कड़ाई से प्रवर्तन कार्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
निरीक्षण के दौरान सभी फर्मों पर स्टॉक पंजिका भी तैयार करते हुए अद्यतन रखे जाने के निर्देश दिये गये। स्टॉक पंजिका प्रत्येक दिन की आवक दर्ज की जाये जिससे कभी भी निरीक्षण के दौरान स्टॉक की भौतिक मात्रा व ऑनलाइन फीड की गयी मात्रा का सत्यापन किया जा सके।फर्म मेसर्स अग्रहरि बिजनेस प्वाइंट, हरदासपुर के निरीक्षण में पाया गया कि फर्म द्वारा भण्डारित गेहूं एवं धान से सम्बन्धित आर अथवा आर जारी नहीं किया गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है तथा मण्डी अधिनियम-1964 के प्रावधान के विपरीत है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा मण्डी सचिव को निर्देशित किया गया कि फर्म द्वारा जारी 6आर एवं आर की गहन जांच की जाये तथा अनियमितता पाये जाने पर विभागीय नियमों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही यथा समन शुल्क अधिरोपित करने एवं आवश्यकता पाये जाने पर अनुज्ञप्ति, निलम्बन की कार्यवाही की जाये एवं कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाये। साथ ही निरन्तर क्षेत्रों में भ्रमण कर बड़े व्यापारी, कमीशन एजेंट, थोक विकेता, गेंहू स्टॉकिस्ट, होल सेलर व ट्रेडर्स का स्टॉक एवं सम्बन्धित प्रपत्र यथा 6आर/9आर की गहन जांच करें एवं अनियमितता पाये जाने पर विभागीय नियमों के अनुसार सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें।कृषक बन्धु अब घर बैठे भी ले सकेंगे समर्थन मूल्य का लाम। गेहूं की आवक की आवश्यकता के अनुसार जनपद मे मोबाइल कय केन्द्रों को भी सक्रिय किया गया है।
जनपद के सभी गेहूं क्रय एजेंसियों के जिला प्रबन्धक / प्रभारी व क्रय केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि अपने क्षेत्र के कृषकों से सम्पर्क करते हुये आवश्यकता पड़ने पर मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से खरीद कराना सुनिश्चित करें।सुश्री सोनी गुप्ता, जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा जनपद रायबरेली में कृषक बन्धुओं के सुविधा के दृष्टिगत कुल 123 गेहूँ क्रय केन्द्र अनुमोदित किये गये है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 12 क्रय केन्द्र अधिक है जिसमें खाद्य विभाग के 32, पी०सी०एफ० के 56, पी०सी०यू० के 20, भारतीय खाद्य निगम के 08, नैफंड के 05 एवं मण्डी परिषद के 02 क्रय केन्द्र शामिल है।जिले में तहसील सदर में 33, महराजगंज 20, लालगंज 12, ऊँचाहार 16, डलमऊ 14 और तहसील सलोन में 25 कुल 123 संचालित गेहूँ क्रय केन्द्र हैं। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत जनपद में अभी तक मात्र 5422.37 मी०टन की खरीद ही हो सकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 4.96 प्रतिशत है।