रिपोर्ट मनोज कुमार शर्मा
जिला मैनपुरी
प्रत्याशियों को आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को तीन बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा- जिला निर्वाचन अधिकारी
आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों में प्रकाशित, प्रसारित कराना होगा- अविनाश
मैनपुरी 18 अपै्रल, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण फैसले के तहत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना 03 बार सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा, चुनाव प्रचार के दौरान समय-समय पर मतदाताओं की जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्याशियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को सार्वजनिक करने के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है, जो नाम वापसी के अंतिम दिवस के बाद से प्रारम्भ होकर मतदान के 48 घंटे पूर्व तक तीन चरणों में प्रकाशित, प्रसारित कराया जाना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रत्याशी को आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना को 03 बार सार्वजनिक करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा,
पहला प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 04 दिनांे के अंदर कराना होगा, दूसरा प्रकाशन नाम वापसी तिथि के बाद 05-08 दिनों में कराना होगा और तीसरा प्रकाशन नाम वापसी की तिथि के बाद 09-वें दिन से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक कराना होगा, प्रत्याशियों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की सूचना का प्रकाशन आयोग द्वारा निर्धारित किये गये फॉण्ट साइज के अनुसार अपने निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसार वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित करानी होगी, इसी प्रकार क्षेत्र में उपलब्ध, लोकप्रिय टीवी चैनलों में भी इस सूचना का प्रसारण करवाना होगा, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी को सूचना के प्रकाशन संबंधी रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करनी होगी।