मैनपुरी : नामांकन से पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को नया खाता खुलवाना होगा, निर्वाचन सम्बन्धी धनराशि उसी खाते से करनी होगी व्यय- जिला निर्वाचन अधिकारी
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Rajat Bisht
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रिपोर्ट “मनोज कुमार शर्मा” मैनपुरी उत्तर प्रदेश
{ नीजिला मैनपुरी }
• नामांकन से पूर्व प्रत्येक उम्मीदवार को नया खाता खुलवाना होगा, निर्वाचन सम्बन्धी धनराशि उसी खाते से करनी होगी व्यय- जिला निर्वाचन अधिकारी।
• नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशी निर्धारित आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें, 100 मीटर की परिधि में कोई अनाधिकृत व्यक्ति नहीं करेगा प्रवेश- अविनाश
राजनैतिक दल व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, धर्म-जाति, लिंग, भाषा के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित- डी०ई०ओ०
मैनपुरी 10 अप्रैल, 2024- जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ नामांकन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है, नामांकन करने वाले प्रत्याशी सुविधा ईसीआई डॉट जीओवी पोर्टल पर जाकर नामांकन पत्र भरकर प्रिंट निकालकर रिटर्निंग ऑफिसर के यहां जमा कर सकेंगे, प्रारूप-26 पर घोषणा पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकेगा, उसका प्रिंट निकाल कर नोटेरी से सत्यापित कराकर जमा करना होगा, ऑनलाइन ही जमानती धनराशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होने कहा कि एक समय में प्रत्याशी, उसके 04 प्रस्तावक मौजूद रहकर नामांकन कर सकते हैं, दि. 19 अपै्रल को अपरान्ह 03 बजे तक जो भी प्रत्याशी नामांकन करने हेतु 100 मीटर की परिधि में दाखिल हो जाएंगे, वह नामांकन कर सकेंगे, उसके बाद किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।श्री सिंह ने कहा कि 100 मीटर की परिधि में सभी लोग एक साथ प्रवेश कर सकेंगे लेकिन नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ सिर्फ 04 प्रस्तावक एक समय में जा सकेंगे, 02 प्रस्तावक वापस आने पर अन्य 02 प्रस्तावक नामांकन कक्ष में जाएंगे, 100 मीटर की परिधि में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, प्रत्याशी अपने 01 वाहन से नामांकन कक्ष के समीप बने गेट तक जा सकेंगे, 100 मीटर की परिधि की निरंतर वीडियोग्राफी करायी जाएगी, नामांकन कक्ष में वीडियोग्राफी के साथ-साथ सी.सी.टी.वी. कैमरों से भी रिकॉर्डिंग होगी, अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवार को जमानती धनराशि के रूप में रू. 12 हजार 500 जमा करने होंगे जबकि अन्य जाति के उम्मीदवारों को रू 25 हजार जमानती धनराशि जमा करनी होगी। उन्होने कहा कि नामांकन करने वाले उम्मीदवार को सभी प्रविष्टियां भलि-भांती भरनी होंगी, आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण देना होगा, प्रत्याशियों को आपराधिक इतिहास को 03 बार बहुप्रचलित समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित कराना होगा, नाम वापसी के 04 दिन के भीतर पहली बार, पहली बार प्रकाशित होने के उपरांत 05 से 08 दिन के भीतर दूसरी बार एवं 09 दिन से लेकर मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व तक तीसरी बार विज्ञापन प्रकाशित, प्रसारित कराया जाये।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता फोटोयुक्त पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकेगा, नाम-निर्देशन पत्र दि. 12 अपै्रल से 19 अपै्रल तक कलेक्ट्रेट में स्थित जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष संख्या- 02 में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे, सार्वजनिक अवकाश के दिन यानि दि. 13, 14 एवं 17 अपै्रल को नामांकन नहीं होंगे, नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दि. 20 अपै्रल को होगी, दि. 22 अपै्रल को नाम-निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे, दि. 07 मई को मतदान एवं दि. 04 जून को मतगणना होगी, नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चत कराया जायेगा, कलैक्ट्रेट का पश्चिमी, दक्षिणी द्वार नामांकन प्रक्रिया के दौरान बंद रहेगा, सभी कार्मिक, मीडिया बंधु, नामांकन करने वाले प्रत्याशी, प्रस्तावक कलैक्ट्रेट के पूर्वी गेट शिवमंगल क्लब (पानी की टंकी) की ओर से नामांकन स्थल कलैक्ट्रेट में प्रवेश करेंगे।श्री सिंह ने कहा कि प्रत्याशी को निर्वाचन व्यय हेतु बैंक में अलग से नया खाता प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी, प्रस्तावक का संयुक्त रूप से खुलवाना होगा। उन्होंने राजनैतिक दलों के पदाधिकारी से कहा कि नामांकन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन करें, नामांकन के काफिले में शामिल वाहनों की अनुमति लेनी होगी, 10 वाहनों के बाद 100 मीटर की दूरी पर शेष 10 वाहन शामिल हो सकेंगे, निर्धारित रूट, समय, लाउडस्पीकर आदि की भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अनुमति के लिए 24 घंटे पूर्व प्रत्येक दशा में आवेदन करना होगा। उन्होने कहा कि सभी राजनैतिक दल व्यक्तिगत टिप्पणी से बचें, किसी के प्रचार में बाधा उत्पन्न न करें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, धर्म-जाति, लिंग, भाषा के आधार पर वोट मांगना प्रतिबंधित है, रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित रहेगा, धार्मिक स्थलों का प्रयोग निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, राजनैतिक दल ऐसा कोई कृत्य न करें जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन हो।इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र, अपर जिला अधिकारी न्यायिक नवीन श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिठास, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, कुरावली, किशनी अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, नीरज कुमार द्विवेदी, राम नारायण, प्रसून कश्यप, डिप्टी कलेक्टर गोपाल शर्मा, धु्रव शुक्ला, क्षेत्राधिकारी लाईन चन्द्रकेश, वरिष्ठ कोषाधिकारी आशुतोष कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मयंक शर्मा, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सौरभ पांडेय, निर्वाचन कार्यालय से अविनाश सक्सेना, अजय अंबेश, राघवेंद्र यादव, प्रवीन पांडेय के अलावा समाजवादी पार्टी से देवेंद्र सिंह यादव एड., भारतीय जनता पार्टी से विशाल वाल्मिक, कांग्रेस से विनीता शाक्य, बहुजन समाज पार्टी से प्रेमचंद शाक्य, अपना दल एस. से गौरव पाल एड. आदि उपस्थित रहे।