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जिला पंचायत के सीईओ ने एक ही व्यक्ति को दो बार आवास योजना का लाभ देने वाले तत्कालीन सरपंच, सचिव, जीआरएस व तत्कालीन उपयंत्री से 1 लाख 20 हजार रूपये की वसूली करने का जारी किया आदेश

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जिला पंचायत के सीईओ ने एक ही व्यक्ति को दो बार आवास योजना का लाभ देने वाले तत्कालीन सरपंच, सचिव, जीआरएस व तत्कालीन उपयंत्री से 1 लाख 20 हजार रूपये की वसूली करने का जारी किया आदेश

आवास योजना में कोताही बरतने वाले इन चार जिम्मेदारों से 30-30 हजार रूपये की होगी वसूली

हरिशंकर पाराशर सत्यार्थ न्यूज़ संवाददाता

कटनी – जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राही शभ्भू लाल पिता गैसू को नियम के विरूद्ध लाभ देने पर वसूली कार्यवाही करते हुए तत्कालीन सरपंच ममता देवी, सचिव स्नेहलता सिंह, प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक नरेश चौधरी एवं उपयंत्री (सुपरवाईजर) रोहित कुमार कुमले के विरूद्ध वसूली कार्यवाही करते हुए शासन मद में वसूली योग्य राशि 1 लाख 20 हजार रूपये 15 दिवस में शासन निधि में जमा करने के आदेश दिए हैं।

यह है मामला

वर्ष 2014-15 में इंदिरा आवास योजना के तहत नन्हवारा कला निवासी शभ्भू को 35000 रूपये की प्रथम किश्त प्रदान की गई, किन्तु हितग्राही द्वारा इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास नही बनाया गया। इसके बाद भी शभ्भू लाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रूपये का लाभ लिया। जबकि शासन के आदेश अनुसार एक ही व्यक्ति को दो बार आवास योजना में लाभ नही दिया जा सकता।

इस मामले में मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही करने के मिले निर्देश के बाद इसकी जांच कराई गई। जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर हितग्राही शभ्भू को नियम विरूद्ध लाभ दिया जाना पाया गया। जिसके बाद जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत कार्यवाही करते हुए उक्त क्षति की भरपाई हेतु वसूली योग्य राशि 1 लाख 20 हजार रूपये समानुपातिक रूप से तत्कालीन सरपंच ममता देवी से 30 हजार रूपये, सचिव स्नेहलता सिंह से 30 हजार रूपये, प्रभारी सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक नरेश कुमार चौधरी से 30 हजार रूपये एवं तत्कालीन उपयंत्री (सुपरवाइजर) रोहित कुमार कुमरे से 30 हजार रूपये की राशि वसूली का निर्धारण किया। जो कुल मिलाकर 1 लाख 20 हजार रूपये होती है। सीईओ श्री गेमावत द्वारा जारी वसूली आदेश में उल्लेखित किया गया है कि यदि वसूली योग्य अधिरोपित राशि 15 दिवस की समयावधि में शासन के खाते में जमा नहीं की जाती है, तो मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत विहित प्राधिकारी पृथक से प्रकरण पंजीबद्ध कर वसूली कार्यवाही कर शासन मद में वसूली योग्य राशि शासन निधि में जमा करेंगें।

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