समाजकल्याण अधिकारी ने बताया कि छात्र/छात्राओ को बनवाना पड़ेगा अभिवावक के नाम आय प्रमाण पत्र
सत्यार्थ न्यूज:-वरिष्ठ पत्रकार हरिकृष्ण शुक्ल उन्नाव उत्तर प्रदेश
उन्नाव:-जिला समाज कल्याण अधिकारी डा0 नीलम सिंह ने जनपद के समस्त हाईस्कूल (कक्षा 09-10), इण्टरमीडिएट (कक्षा 11-12), महाविद्यालय, आई0टी0आई0, पालीटेक्निक, लाॅ, डी0एल0एड0, बी0एड0 एवं अन्य दशमोत्तर शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्राचार्य को सूचित किया है कि निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- सी0 3735 दिनांक 27.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष- 2024-25 में भी छात्र/छात्राओं ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया है, जो नियमानुसार नहीं है। ऐसे आवेदन-पत्र, जिनमें छात्रों ने अपने नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग किया है, उन आवेदन-पत्रों को जिला स्तरीय समिति के स्तर से निरस्त किया जाना है। ऐसे छात्रों को समय-सारिणी में छात्रों के स्तर से करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र के संशोधन का अवसर प्रदान किया जायेगा। ऐसे सभी छात्रों को संस्थाओं के माध्यम से यह सूचित कर दिया जाये कि वें सभी माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम से आय प्रमाण-पत्र जारी करा लें तथा करेक्शन की अवधि में माता-पिता/अभिभावक अथवा पति (जैसा लागू हो) के नाम का आय प्रमाण-पत्र का प्रयोग आनलाइन आवेदन में करें।
उन्होंने बताया है कि साथ ही निदेशालय, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या- सी0 3216 दिनांक 17.12.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि गत वित्तीय वर्ष-2023-24 के ऐसे छात्र/छात्रायें, जिन्होनें छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के समय आय प्रमाण-पत्र संलग्न करते समय पिता के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र के स्थान पर स्वयं के नाम से निर्गत आय प्रमाण-पत्र संलग्न किया है तथा विगत वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली है, ऐसे छात्रों के आय प्रमाण-पत्र में कोई संशोधन नहीं किया जायेगा एवं उक्त सभी छात्र/छात्रायें अपने पूरे पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगें।
अतएव समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष-2024-25 में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र/छात्रायें, जिन्होनें छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र में अपने नाम से जारी आय प्रमाण-पत्र को छात्रवृत्ति आवेदन में भरा है, वें उक्तानुसार माता-पिता/अभिभावक अथवा पति, जो भी लागू है, के नाम से आय प्रमाण-पत्र तत्काल जारी करवा लें तथा समय-सारिणी में संशोधन हेतु दी गयी समयावधि में छात्रवृत्ति आवेदन में आय प्रमाण-पत्र को संशोधित कराना सुनिश्चित करें।