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सोनभद्र -पाक्सो एक्ट: दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद

पाक्सो एक्ट: दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद

– 20 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी

* अर्थदंड की धनराशि में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी

* साढ़े 6 वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति ने किया था छेड़छाड़

 

सोनभद्र /सत्यनारायण मौर्य/संतेश्वर सिंह

Mo 9580757830

सोनभद्र। साढ़े 6 वर्ष पूर्व 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 70 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति द्वारा किए गए छेड़छाड़ के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सोनभद्र अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के दादा ने 26 मई 2018 को रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 11 वर्षीय नाबालिग पोती के साथ सत्यनारायण चौहान पुत्र बद्री चौहान निवासी लोहरा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र दो बजे दिन में मुंह दबाकर खंडहर में ले जाकर छेड़छाड़ करने लगा। उसे मौके से लोगों ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, 9 गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सत्यनारायण चौहान को 5 वर्ष की कठोर कैद एवं 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि 20 हजार रुपये में से 15 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।

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