रिपोर्टर शिवानी गौड
दिनांक 05/03/2024

{ 2010 के दंगे का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा }
बरेली। कोर्ट ने 2010 में बरेली में हुए दंगे के लिए आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया है अपर सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने तात्कालिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए है अदालत ने मौलाना तौकीर रजा को समन जारी कर 11 मार्च को तलब किया है न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा है कि मार्च 2010 में बरेली में दंगा भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा का नाम पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद भी चार्जशीट में शामिल नही है अधिकारियों ने दंगे के आरोपी और मुख्य सरगना मौलाना तौकीर रजा खां का साथ दिया है इसलिए इस.फैसले के प्रति मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के कार्यालय में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी, इस मामले में इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव एवं कई गवाहो नें अपने बयान दर्ज कराए थे इसमें जुलूस एक मोहम्मदी के दिन मौलाना पर आरोपी होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे कोर्ट ने दंगे के आरोपी रिजवान,दानिश,राजू, हसन,सौवी रजा,यासीन की हाजरी माफी स्वीकार कर ली थी पेशी पर लगातार गैर हाजिर होने पर बाबू खां, आरिफ, अमजद अहमद,निसार अहमद,अबरार, राजू ,कौसर के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किए थे और साथ ही प्रेमनगर की पुलिस को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया था
















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