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मवेशी परिवहन करने के दौरान उद्यापन के प्रयोजन से प्रार्थी से गाली गलौज व मारपीट कर अवैध रूप से उगाही गयी थी रकम।*

 

विशेष संवाददाता पुनीत मरकाम कांकेर

 

मवेशी परिवहन करने के दौरान उद्यापन के प्रयोजन से प्रार्थी से गाली गलौज व मारपीट कर अवैध रूप से उगाही गयी थी रकम।*

कांकेर घटना के 12 घंटे के भीतर घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करनेएवं उगाही किये रकम को बरामद करने में में कांकेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता*

 

*#आरोपियों द्वारा फोनपे वह नगद माध्यम से कल 110000 रुपए की की गई थी उगाही*

 

*₹फोनपे के माध्यम से जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किया गया है उन खातों को किया गया डेबिट होल्ड।*

 

*#आरोपियों के विरुद्ध थाना कांकेर में अपराध क्रमांक- 438/24 धारा 126,(2) 296,115(2) 351(2) 308 (2) 190 191(2) बीएनएस पंजीबद्ध*

 

मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.12.2024 को प्रार्थी विकेश निषाद पिता महेन्द्र निषाद उम्र 19 वर्ष निवासी बांगावारी चौकी दुधावा थाना नरहरपुर जिला उ०ब० कांकेर ने थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 21.12.2024 को प्रार्थी के पिता महेन्द्र निषाद ने 06 नग बैल को बैल बेचने वाले ब्यापारी पेमन लाल पिता रूप लाल साहू निवासी ढोढरठेमा थाना डौडी जिला बालोद से लिये थे और कवर लाल मरकाम निवासी मसुरपुट्टा ने 06 नग बैल को बैल ब्यापारी नेमचंद पिता भुनेश्वर निवासी पचेड़ा थाना डोडी जिला बालोद से लिये थे जिसे विरेन्द्र यादवए सुरेन्द्र जैन ने पैदल पैदल ग्राम भोथा थाना चारामा तक लाये जहां से मैं हमारे बोलेरो पिकअप वाहन कमांक सी जी 19 बी टी 2928 में एवं कवल लाल मरकाम के बोलेरो वाहन कमांक सी जी 19 बी आर 9398 में अपने अपने बैलों को डालकर ला रहे थे भोथा से दिनांक 21.12.2024 के रात्रि लगभग 10 से 11 बजे निकले थे तारसगांव चौक कुरना ठेकुना रामपुर जुनवानी बाबूसाल्हेटोला होते हुए अपने अपने गांव बांगाबारी एवं मसुरपुट्टा आ रहे थे कि बाबू साल्हेटोला और बागोड़ के बीच में लगभग रात्रि में लगभग 01.00 बजे पहुंचे थे कि उसी समय तीन मोटर बाईक एवं स्कूटी में बैठकर छ: लोग आये और हमे रोककर पूछताछ किये कि बैल कहां से ला रहे हो कहकर और बोलकर गाडी को रोककर मां बहन की गंदी गंदी गाली गलौज कर जान से मार डालने की धमकी देकर मारपीट करना चालू कर दिये उसके लगभग 10 मिनट बाद एक स्लेटी रंग का कार में एक आदमी और आया और वह हीरा लाल को बोला कि अपने सेठ को जल्दी बुलाकर गाड़ीयो को छुड़ा लो कहकर बोला है तब प्रार्थी अपने पापा को फोन करके इस घटना के बारे में बताया उसके बाद लगभग 05 मीनट बाद एक लाल रंग का कार आया और उसमें से दो लोग उतरे है वे लोग भी गाली गलौज कर रहे थे चिल्ला रहे थे उसी समय विनोद साहू भी प्रार्थी के पिता महेन्द्र निषाद के कहने पर वहां पर आया और उन लोगो से बातचीत कर समझाने की कोशिश किया प्रार्थी डर कर वहां से खेत तरफ भाग गया और जब प्रार्थी के पिता महेन्द्र निषाद वहां पर लगभग 02..30 बजे आये है तब प्रार्थी भी वापस आया उसके बाद प्रार्थी के पिता महेन्द्र निषाद ने कवंर लाल मरकाम को फोन करके घटना के संबंध में बताकर वहां बुलाया उसके बाद लगभग 03 बजे कवंर लाल मरकाम भी वहां पर पहुंच गया उसके बाद वे लोग पैसे का डील किये दोनो गाड़ी का 70.70 हजार रूपये मांग किये जो कि बहुत निवेदन करने पर 55.55 हजार रूपये में तय हुआ उसके बाद नगद 28 हजार रूपये योगेश टेकाम के हाथ में दिये है और फोन पे के माध्यम से मेरे पिता महेन्द्र निषाद ने यश कुमार साहू देवगावं को फोन से बोलकर फोन पे के माध्यम से मोबाईल नंबर 8109646886 में 27 हजार रूपये 15 हजार रूपये करवाया है एवं कवंर लाल मरकाम ने अपने गुगल पे के माध्यम से 9617635188 में 30 हजार रूपये एवं 7000181254 में 10 हजार रूपये इनके कहने पर कुल 110000 रूपये दिये तब हमारे दोनो गाड़ी को छोड़ा है मेरे साथ इन लोगो ने मारपीट भी किया है जिससे मुझे दोनो गाल में एवं कान में दर्द है योगेश टेकाम रामकुमार टेकाम धमेन्द्र मरकाम निवासी बोगोड़ असलम शेख लोकेश कुमार कुंजाम निवासी कांकेर अक्पी उर्फ भोज मण्डावी निवासी बाबू साल्हेटोला एवं अन्य लोगो के विरुद्ध रिपोर्ट पर थाना कांकेर में अपराध क्रमांक- 438/24 धारा 126,(2) 296,115(2) 351(2) 308 (2) 190 191(2) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेवना में लिया गया ।

 

मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आई के एलेसेला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन मे त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सघन पता तलाशी प्रारम्भ किया गया। इस दौरान विवेचना में ज्ञात हुआ कि आरोपी विनोद के साहू के द्धारा आरोपियो से मिली भंगत कर उगाही किये हुये रूपयो को आरोपियो के खाता मे डलवाया गया। प्रकरण के आरोपियो की पता तलाश कर आरोपियो को गिरफतार कर आरोपियो से 43000 रूपये नगदी 06 नग मोबाईलए एंव घटना मे प्रयुक्त दो नग स्कूटी दो नग कार एक नग पल्सर मोटर सायकल को जप्त किया गया। एंव आरोपियो को माननीय न्यायालय पेश किया गया। जहां माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना मे थाना प्रभारी मनीष नागर , उप निरी , लक्ष्मीनारायण नामदेव , मप्रआर ज्योति साहू , हितेश्वरी चेलक , प्र.आर. सत्य प्रकाश सिह , यवत सरोज , अनिल कुमार सलाम , हेमन्त सोरी का अहम् योगदान रहा।

 

*गिरफतार आरोपी*

01. योगेश टेकाम पिता सुरेन्द्र टेकाम निवासी बागोड

02. धर्मेन्द्र मरकाम पिता सोना राम मरकाम निवासी बागोड ए

03. राम कुमार कुलदीप पिता देवेन्द्र कुलदीप निवासी बागोड

04. असलम शेख पिता स्वण् समशेर शेख निवासी संजय नगर कांकेर

05. लोकेश कुमार कुंजाम पिता राम दयाल निवासी एम जी वार्ड कांकेर

06. भोज मंडावी पिता वासुदेव मंडावी निवासी बाबूसाल्हेटोला

07 . दिनेश कुमार खोब्रागढे पिता स्वण्तेज राम खोब्रागढे निवासी बाबू साल्हेटोला

08. विनोद साहू पिता गौतम कुमार साहू निवासी बागोड

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