जौनपुर : मतदेय स्थलों एवं अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर निर्वाचक नामालियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के सम्बन्ध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि अहर्ता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कराने के निर्देश परिचालित करते हुए पुनरीक्षण से पूर्व एवं पुनरीक्षण की विभिन्न गतिविधियां/कार्यक्रम एवं उनकी तिथियों को आयोग द्वारा तिथियां निर्धारित की गयी है। निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024, दावा/आपत्ति प्रस्तुत किये जाने की तिथि 29 अक्टूबर 2024, विशेष अभियान तिथियां 09 नवम्बर 2024, 10 नवम्बर 2024, 23 नवम्बर 2024, 24 नवम्बर 2024 है। फार्मो के निस्तारण की अवधि 24 दिसम्बर 2024, निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 निर्धारित की गयी है।
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रमानुसार 29 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन पदाभिहित स्थलों (मतदेय स्थलों) निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर किया जायेगा। प्रकाशित अवधि में मतदाता सूची निरीक्षण हेतु निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। आलेख्य प्रकाशन अवधि में 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवम्बर 2024 तक जनपद में कुल नियुक्त 353 बूथ लेविल ऑफिसर द्वारा छूटे हुए मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने हेतु नियत प्रारूप 6 भराकर प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
मतदाता सूची में सम्मिलित मृतक, डबल, शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने हेतु नियत प्रारूप-7 प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। मतदाता सूची में किसी भी प्रविष्टि में संशोधन किये जाने, निवास परिवर्तन किये जाने, दिव्यांग के चिन्हीकरण एवं फोटो पहचान पत्र नष्ट या खोने पर दुबारा बनवाये जाने हेतु नियत प्रारूप-8 पर भराकर कार्यवाही की जायेगी। आलेख्य प्रकाशन अवधि के मध्य विशेष अभियान तिथि को बीएलओ अपने मतदेय स्थल पर उपरोक्त कार्यवाही हेतु प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
मतदाता सूची में नाम सम्मिलित, अपमार्जित एवं संशोधित करने हेतु आनलाइन पोर्टल एवीएसपी, वोटर पोर्टल, वोटर हेल्पलाईन N.V.S.P. VOTER PORTAL, VOTER HELLPLINE APP के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि आप अपना स्वयं एवं अपने कार्यकर्ताओं के नामों की जाँच कर लें यदि किसी का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने से छूटा हो तो नियत प्रारूप पर दावा अवश्य प्रस्तुत किया जाय ताकि ससमय नाम सम्मिलित कराने की कार्यवाही की जा सके। निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित रहनी चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।