लाइलाज मरीजों को 4 शर्तों पर मिलेगी इच्छा मृत्यु।
रिपोर्टर, राजेश कुमार शर्मा
जम्मू कश्मीर यूटी
(दिल्ली) पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है।जिसके तहत ला इलाज बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लाइफ स्पोर्ट सिस्टम को हटाना भी अब इलाज प्रक्रिया का हिस्सा होगा।इस संबंध में जनता से आगामी 20 अक्टूबर तक प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे गए हैं। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर विदड्राल ऑफ़ लाइफ स्पोर्ट इन टर्मिनल इल पेशेंट्स में कहा गया है कि डॉक्टरों को असाध्य बीमारी से पीड़ित मरीजों के लाइफ स्पोर्टिंग सिस्टम को हटाने का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए।

खासकर ऐसे मरीजों के मामलों में जो आईसीयू में भर्ती है और उनके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इसके लिए मंत्रालय ने चार शर्तें की है जिनमें पहली शर्त यह है कि मरीज को ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका हो जो अब किसी भी तरीके से जीवित नहीं हो सकता दूसरी शर्त यह है की जांच में पता चल जाए कि मरीज की बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच गई है और स्थिति में इलाज का कोई लाभ नहीं होगा तीसरी शर्त है मैरिज या परिजनों की तरफ से लाइफ सपोर्ट जारी रखने से इनकार करना चौथी और आखिरी शर्त है लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए गए दिशा निर्देशों के तहत हो।

















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