,जम्मू कश्मीर 5 अक्तूबर को शाम 6 बजे के बाद प्रकाशित करें एग्जिट पोल : ई.सी.आई ।
रिपोर्ट, राजेश कुमार शर्मा
जम्मू कश्मीर यूटी
जम्मू, भारतीय चुनाव आयोग ई.सी.आई की ओर से प्रधान जानकारी के अनुसार सभी मीडिया आउटलेट (प्रिंट इलेक्ट्रानिक जा डिजिटल) मतदान एजेंसी से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में चल रहे चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल परिणाम का प्रकाशन या प्रसारण 5 अक्टूबर 2024 को शाम 6:00 के बाद प्रकाशित किया जा सकता है यह प्रतिबंध जन प्रतिनिधित्व अधिनियमित 1959 की धारा 126 ए के तहत अनिवार्य है इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है जिसमें कानून द्वारा निर्धारित जुर्माना और कारावास भी शामिल है यह प्रतिबंध समाचार पत्रों टेलीविजन चैनल रेडियो ऑनलाइन समाचार पोर्टल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम आदि जैसी मैसेजिंग सेवाओं सहित सभी प्रकार के मीडिया पर लागू होता है
यह राजनीतिक दलों उम्मीदवारों मतदान एजेंसियों और चुनाव संबंधी गतिविधियों में लगे किसी भी व्यक्ति पर भी लागू होता है मुख्य निर्वाचन कार्यालय जम्मू और कश्मीर जिला चुनाव अधिकारियों रिटर्निंग अधिकारियों और कानून परिवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर अनुपालन की निगरानी करेगी मीडिया घरानों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मतदान एजेंसियों सहित सभी को संबंधित पक्षों से इन निर्देशों का पालन करने और निर्धारित समय से पहले किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे को प्रकाशित या सांझा करने से बचने का आग्रह किया जाता है।