सवांददाता मीडिया प्रभारी मनोज मूंधड़ा बीकानेर श्रीडूंगरगढ
1.15 दिन से ज्यादा समय तक रोक नहीं सकेंगे पट्टे की फाइल, सरकार ने किया नियमों में बदलाव
अपनी जमीनों का पट्टा बनाने को लेकर महीनों-महीनों चक्कर काटने के बावजूद पट्टे नहीं मिलने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए राहत प्रदान की है। नए नियमों के अनुसार नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों में अब मेयर, सभापति और अध्यक्ष आमजन के पट्टों की फाइल को 15 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रोक सकेंगे। 15 दिन से ज्यादा तक रोकी गई फाइल को सीधे सरकार (डीएलबी के डिप्टी डायरेक्टर) के पास भिजवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जमीन, मकान या आवास के पट्?टों के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है। इसमें अभियान का लोगो हटाते हुए केवल अब पट्टेधारक की ही फोटो लगाने के लिए कहा है। डीएलबी के सचिव कुमार पाल गौतम ने इस सम्बंध में 19 सितम्बर को आदेश दिए है। इसमें बताया- निकायों द्वारा जारी प प्रारूप 10 सितंबर 2021 में निर्धारित किया था। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान पट्टों पर मुख्यमंत्री की फोटो होती थी। मौजूदा सरकार ने इस प्रारूप में बदलाव करते हुए अब पट्टा बिल्कुल सामान्य रखने का निर्णय लिया है। पट्टे पर केवल पट्टेधारी की फोटो ही चिपकाने का निर्णय किया है। पट्टों पर अब अभियान का लोगो भी नहीं लगाया जाएगा।
2.दो अलग-अलग मामलो में एक युवक और युवती ने स्प्रे पीकर जान दी।
लूणकरणसर थाने में गांव खोखराणा निवासी नारायणराम पुत्र बन्नाराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट देते हुए बताया कि उसका छोटा भाई 34 वर्षीय भींयाराम जाट ने शुक्रवार को खेत में खुद ही कीटनाशक दवा पी ली जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भाई की रिपोर्ट पर शनिवार को मर्ग दर्ज कर शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों के सुपुर्द कर दिया व जांच थानाधिकारी गणेश कुमार को दी है।
महिला ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवनलीला समाप्त की।
बज्जू थाने में जांगलू निवासी बालूराम पुत्र नरसीरान नपचाल ने अपनी छोटी बहन की मौत की रिपोर्ट दी। परिवादी ने पुलिस को बताया कि उसकी 45 वर्षीय बहन गीता पत्नी मदनलाल मेघवाल निवासी चारणवाली ने शनिवार सुबह खेत में काम करते समय स्प्रे का सेवन कर लिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया व जांच थानाधिकारी आलोक सिंह को दी है।
3.चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में एक ही अभियुक्त को 5-5 महीने कारावास
विशिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) संख्या-दो की पीठसीन अधिकारी भारती पाराशर ने दो अलग-अलग मामलों में एक ही अभियुक्त को 5-5 महीने का कारावास और पृथक-पृथक एक लाख दस हजार रुपए के अर्थदण्ड का आदेश दिया है। परिवादी के अधिवक्ता गिरिराज मोहता ने बताया कि दोनों प्रकरणों में परिवादी शिवकुमार नागल पुत्र बुलाकीराम नागल डागा मोहल्ला बीकानेर और अभियुक्त फड़बाजार में रहने वाला जितेशकुमार स्वामी हैं। उक्त प्रकरणों में 1 लाख 40 हजार रुपए-एक लाख चालीस हजार रुपए का अलग-अलग लेनदेन था। उधार राशि के भुगतान के लिए अभियुक्त द्वारा दिए गए दो अलग-अलग चेक पर्याप्त राशि नहीं होने की टिप्पणी के साथ बैंक ने लौटा दिए थे। पिपर दोनों प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। 23 फरवरी, 2015 को न्यायालय ने प्रसंज्ञान लिया था। परिवादी की ओर से स्वयं के बयान और 7 साक्ष्य दस्तावेजी न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। विचारण के बाद न्यायालय ने दोनों प्रकरणों में आरोपी जितेशकुमार स्वामी को धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दोषी मानते हुए दोनों प्रकरणों में अलग 5-5 महीने का कारावास और पृथक-पृथक एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया।
4बंद मकान के तोड़े ताले, नकदी और आभूषण लेकर चोर फरार
हिम्मटसर गांव में एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोर लाखों के गहने व नकदी रुपए पार कर ले गए। वारदात के समय परिवार के लोग खेत में बनी ढ़ाणी में गए थे। शनिवार सुबह बच्चे स्कूल जाने के लिए गांव में आए, तो अपने बंद मकान के ताले टूटे देखे, तो परिजनों को फोन कर इसकी सूचना दी। बाद में थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस के मुताबिक हिम्मटसर निवासी बृजलाल पुत्र गणपतराम बिश्नोई ने दी रिपोर्ट में बताया कि हिम्मटसर में जोगणिया बाला रोड पर उसका मकान है। उसका परिवार खेत की ढ़ाणी में रहता है। उसके मकान के ताले लगाए हुए थे। सुबह करीब 7 बजे उसके बच्चे स्कूल जाने के लिए खेत से गांव आए थे। उस वक्त मकान के ताले टूटे देखकर उसे फोन कर घटना के बारे में बताया। घर आकर देखा तो तीन संदूकों के ताले टूटे थे। उनमें रखे सात मादलिया, दो मुरकिया की जोड़ी, चार पायल की जोड़ी और 40 हजार रुपए गायब थे। चोर सूटकेस अपने साथ लेकर चले गए, इसमें कपड़े सहित अन्य सामान था। चोरों ने जिस लोहे के सरिए से ताले तोड़े थे। वह उनके मकान से 200 मीटर की दूरी पड़ा था। रिपोर्ट में चोरों को पकड़कर गहने व नकदी रुपए बरामद करने की मांग की गई है।