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नई दिल्ली : यूपी शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगाई।

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• यूपी शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के आदेश पर रोक लगाई।

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नई दिल्ली, 09 सितंबर : सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और संबंधित पक्षों से लिखित दलीलें पेश करने को कहा।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची रद्द करते हुए यूपी सरकार को 69 हजार शिक्षकों के लिए आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के आधार पर तीन महीने में नई चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था।

याचिका अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने दायर की है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि अगर आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर मेरिट हासिल कर लेता है तो उसका चयन सामान्य वर्ग में माना जाना चाहिए। हाई कोर्ट के इस आदेश से उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में कार्यरत शिक्षकों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था।

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