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अयोध्या : अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट।

www.satyarath.com

रिपोर्टर : संतोष कुमार पाण्डेय 

सत्यार्थ न्यूज़ अयोध्या 

दिनांक : 08/09/2024

• अदालत ने छेड़छाड़ के आरोपी दरोगा के खिलाफ गैर जमानती वारंट।

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अयोध्या : अपर सिविल जज तृतीय एसीजेएम की अदालत से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त बनाए गए उप निरीक्षक कृष्ण प्रताप को कोर्ट में हाजिर करने को लेकर गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया है।वर्ष 2023 में थाना कोतवाली बीकापुर में तैनात रहे उपनिरीक्षक कृष्ण प्रताप यादव पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा। पीड़िता की तहरीर पर थाना कोतवाली बीकापुर में नौ अप्रैल, 2023 को छेड़छाड़ के अपराध में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी की जमानत सेशन कोर्ट से 21 अप्रैल, 2023 को हुई। मुकदमा की सुनवाई अपर सिविल जज तृतीय एसीजेएम की अदालत में विचाराधीन है। अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी उपस्थित नहीं हुए और ना ही हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।पीड़िता के अधिवक्ता ने आरोपी के विरुद्ध एनबीडब्लू का आदेश पारित करने की कोर्ट से मांग की।न्यायालय ने आरोपी की अनुपस्थिति को कोर्ट की अवज्ञा मानते हुए गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया। साथ ही पत्रावली में 10 अक्तूबर के लिए तिथि नियत की है।

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