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रामपुर : आचार संहिता उल्लंघन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां दोषमुक्त।

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• आचार संहिता उल्लंघन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां दोषमुक्त।

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रिपोर्टर ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार यूपी बाराबंकी सत्यार्थ न्यूज़ 

रामपुर : सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को आचार संहिता उलंघन के एक मामले में अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट कोर्ट) ने बुधवार को यह फैसला सुनाया है।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के प्रत्याशी थे। तत्कालीन एसडीएम पीपी तिवारी ने 24 अप्रैल 2019 में उनके खिलाफ गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए जबरन अपनी कार राजकीय रजा स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र के अंदर लेकर गए। बाद में विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी। पिछली तारीख पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और पत्रावली निर्णय पर लगा दी गई थी।

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